Budget 2024: नौकरीपेशा को नए इनकम टैक्स रिजीम में राहत! 15 लाख तक आय पर 20 फीसदी से ज्यादा टैक्स नहीं

Budget 2024: नौकरीपेशा को नए इनकम टैक्स रिजीम में राहत! 15 लाख तक आय पर 20 फीसदी से ज्यादा टैक्स नहीं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकर स्लैब में बड़े बदलावों की घोषणा की है. अब स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दिया गया है. नई टैक्स रिजीम के तहत 15 लाख तक की सालाना कमाई पर 20 फीसदी से ज्यादा टैक्स नहीं देना होगा.

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Budget 2024: नौकरीपेशा को नए इनकम टैक्स रिजीम में राहत! 15 लाख तक आय पर 20 फीसदी से ज्यादा टैक्स नहीं15 लाख से ज्यादा आमदनी पर 20 फीसदी से ज्यादा टैक्स नहीं लगेगा.

नौकरी पेशा को राहत देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में आयकर स्लैब में बदलाव की घोषणा की है. वित्त मंत्री अब स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दिया गया है. नई टैक्स रिजीम के तहत 15 लाख तक की सालाना कमाई पर 20 फीसदी से ज्यादा टैक्स नहीं देना होगा. वित्त मंत्री का कहना है कि न्यू टैक्स स्लैब में बदलाव से टैक्सपेयर्स कम से कम 17,500 रुपये बचा पाएंगे. 

3 लाख तक की कमाई पर टैक्स नहीं 

वित्तमंत्री ने नई टैक्स रिजीम में बदलाव किए हैं. वित्त मंत्री का कहना है कि न्यू टैक्स स्लैब में बदलाव से टैक्सपेयर्स कम से कम 17500 रुपये बचा पाएंगे. उन्होंने कहा कि नई टैक्स रिजीम के तहत 3 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. हालांकि, टैक्स स्लैब के दायरे से बाहर रहने वालों को भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर जोर दिया है. 

कितनी कमाई पर कितना टैक्स

नई टैक्स रिजीम के तहत 3 से 7 लाख तक की कमाई पर 5 प्रतिशत इनकम टैक्स देना होगा. 7 से 10 लाख की आय होने पर 10 फीसदी की दर से आय कर लगेगा. 10 से 12 लाख के टैक्सेबल इनकल पर 15 फीसदी की दर से आयकर लगेगा. 12 से 15 लाख के टैक्सेबल इनकम पर 20 फीसदी आयकर लगेगा. 15 लाख से ज्यादा के टैक्सेबल आय पर 30 फीसदी की दर से आयकर लगेगा.

स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन बढ़ाया 

वित्तमंत्री ने नई टैक्स रिजीम में बदलाव किए हैं. इसके तहत स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन यानी मानक कटौती 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी गई है. इसके साथ ही पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है. 
 

2024 बजट में घोषित की गई टैक्स स्लैब दर 

  • 0 से 3 तक लाख तक आमदनी पर कोई टैक्स नहीं 
  • 3 से 7 लाख तक आय पर 5% आयकर 
  • 7 से 10 लाख तक आय पर 10% आयकर 
  • 10 लाख से 12 लाख तक आय पर 15% आयकर 
  • 12 लाख से 15 लाख तक आय पर 20% आयकर 
  • 15 लाख से ज्यादा की आय पर 30% आयकर  

इससे पहले लागू रही न्यू टैक्स स्लैब दर (New Tax Slab- 2023)-

  • 0 से तीन लाख पर 0 फीसदी
  • 3 से 6 लाख तक आय पर 5 फीसदी
  • 6 से 9 लाख तक आय पर 10 फीसदी
  • 9 से 12 लाख तक आय पर 15 फीसदी
  • 12 से 15 लाख तक आय पर 20 फीसदी
  • 15 लाख से ज्यादा आय पर 30 फीसदी (अब ये टैक्स स्लैब खत्म कर दी गई है.) 

ओल्ड टैक्स स्लैब (Old Tax Slab) 

  • 2.5 लाख तक आय पर- 0% आयकर 
  • 2.5 लाख से 5 लाख तक की आय पर - 5% आयकर 
  • 5 लाख से 10 लाख तक की आय - 20% आयकर 
  • 10 लाख से ऊपर कमाई पर- 30% आयकर   

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