15 लाख से ज्यादा आमदनी पर 20 फीसदी से ज्यादा टैक्स नहीं लगेगा.नौकरी पेशा को राहत देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में आयकर स्लैब में बदलाव की घोषणा की है. वित्त मंत्री अब स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दिया गया है. नई टैक्स रिजीम के तहत 15 लाख तक की सालाना कमाई पर 20 फीसदी से ज्यादा टैक्स नहीं देना होगा. वित्त मंत्री का कहना है कि न्यू टैक्स स्लैब में बदलाव से टैक्सपेयर्स कम से कम 17,500 रुपये बचा पाएंगे.
वित्तमंत्री ने नई टैक्स रिजीम में बदलाव किए हैं. वित्त मंत्री का कहना है कि न्यू टैक्स स्लैब में बदलाव से टैक्सपेयर्स कम से कम 17500 रुपये बचा पाएंगे. उन्होंने कहा कि नई टैक्स रिजीम के तहत 3 लाख रुपये तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. हालांकि, टैक्स स्लैब के दायरे से बाहर रहने वालों को भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर जोर दिया है.
नई टैक्स रिजीम के तहत 3 से 7 लाख तक की कमाई पर 5 प्रतिशत इनकम टैक्स देना होगा. 7 से 10 लाख की आय होने पर 10 फीसदी की दर से आय कर लगेगा. 10 से 12 लाख के टैक्सेबल इनकल पर 15 फीसदी की दर से आयकर लगेगा. 12 से 15 लाख के टैक्सेबल इनकम पर 20 फीसदी आयकर लगेगा. 15 लाख से ज्यादा के टैक्सेबल आय पर 30 फीसदी की दर से आयकर लगेगा.
वित्तमंत्री ने नई टैक्स रिजीम में बदलाव किए हैं. इसके तहत स्टैंडर्ड टैक्स डिडक्शन यानी मानक कटौती 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये कर दी गई है. इसके साथ ही पेंशनभोगियों के लिए पारिवारिक पेंशन पर कटौती 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है.

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