Lucknow Dog Registraion: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अब डॉग रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया गया है. इसी कड़ी में लखनऊ नगर निगम 18 से 20 दिसंबर तक घर-घर पेट डॉग लाइसेंस चेकिंग अभियान चलाने जा रहा है. जिसके तहत पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा टीम के साथ शहर के विभिन्न स्थानों पर चेकिंग करेगी. शहर में 4400 लोग ऐसे चिंहित किए गए है, जिन्होंने कुत्ता तो पाला है लेकिन नगर निगम से उसका लाइसेंस नहीं बनवाया है, जबकि बिना लाइसेंस आप कुत्ते को पाल नहीं सकते हैं. लाइसेंस भी कई शर्तों का पालन करने पर ही बनता है.
लखनऊ शहर में 4400 लोग ऐसे चिंहित किए गए है, जिन्होंने कुत्ता तो पाला है लेकिन नगर निगम से उसका लाइसेंस नहीं बनवाया है, जबकि बिना लाइसेंस आप कुत्ते को पाल नहीं सकते हैं.
लाइसेंस भी कई शर्तों का पालन करने पर ही बनता है. वित्तीय वर्ष 2022-2023 में 8200 कुत्तों का लाइसेंस बनाया गया था, इसमे देसी लेकर विदेशी प्रजाति के भी कुत्ते थे लेकिन अभी तक लाइसेंस बनवाने वाले की संख्या 3800 तक ही पहुंची है. वैसे तो शहरी क्षेत्र में कुत्ता पालने वालों की बड़ी संख्या है लेकिन कुछ ही लोग लाइसेंस बनवाते हैं.
पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा ने बताया कि वर्तमान में विदेशी और उनके क्रॉस डॉग की लाइसेंस फीस 1000 रुपये है. वहीं देसी नस्ल के डॉग की लाइसेंस फीस 200 रुपये है. अभी तक लखनऊ नगर निगम की ओर से मात्र 2040 लाइसेंस ही बने हैं, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 8000 लाइसेंस बन गए थे. बताया कि लाइसेंस चेकिंग के दौरान जुर्माना न जमा करने की स्थिति में कुत्ते को जब्त करने की कार्यवाही भी की जा सकती है.
अब कुत्ते को कहीं भी खुले में शौच नहीं करा सकेंगे. कुत्ते को शौच कराते समय साथ में बैग करना होगा और स्कूप रखना होगा, जिससे उसकी लैट्रीन को उठाकर अपने घर के सीवर में डालना होगा. सुबह छह से बजे से नगर निगम की टीम निगरानी करेगी. शु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा ने बताया कि नगर निगम की टीम यह निगरानी करेगी कि लोग कुत्तों को शौच कराते समय नियमों का पालन कर रहे हैं कि नहीं, अगर उनके पास बैग और स्कूप नहीं होगा तो जुर्माना लगाया जाएगा.
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