बिहार के पशुपालकों के लिए खुशखबरी है. बिहार सरकार पशुओं के बीमा पर 75 फीसद तक सब्सिडी दे रही है. यानी कोई पशुपालक अगर बीमा कराता है, तो उसे प्रीमियम का मात्र 25 परसेंट हिस्सा ही देना होगा. बाकी के पैसे बिहार सरकार भरेगी. इस स्कीम से उन किसानों को लाभ होगा जो पैसे की टेंशन में अपने पशुओं का बीमा नहीं करा पाते हैं. सरकार चूंकि 75 परसेंट तक रकम दे रही है, इसलिए किसान बाकी पैसे देकर पशु बीमा आसानी से करा सकते हैं.
दरअसल, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अंतर्गत गव्य निदेशालय ने दुधारू पशुओं के लिए विशेष बीमा योजना शुरू की है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य पशुपालकों को गंभीर बीमारी या अन्य कारणों से मवेशियों की मौत होने पर होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाना है.
बीमा प्रीमियम पर सब्सिडी
इस योजना के तहत पशुपालकों को बीमा प्रीमियम का केवल 25 परसेंट भुगतान करना होता है. बाकी 75 परसेंट राज्य सरकार की ओर से दिया जाता है, जिससे किसानों पर खर्च का बोझ कम होता है और उनके खर्च की टेंशन कम होती है.
ये भी पढ़ें: Goat Farming: भारी कमाई का जरिया हैं ये 3 विदेशी नस्ल की बकरियां, देसी गाय से अधिक देती हैं दूध!
कितना है बीमा प्रीमियम
डेयरी मवेशियों का अधिकतम मूल्य 60,000 रुपये निर्धारित किया गया है. कुल बीमा प्रीमियम इस मूल्य का 3.5 परसेंट है, जो 2,100 रुपये आता है. इसमें से सरकार 1,575 रुपये की सब्सिडी देती है, जबकि किसान 525 रुपये का भुगतान करता है.
किसान गव्य विकास निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट https://dairy.bihar.gov.in के माध्यम से इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल है, जिससे किसानों के लिए घर बैठे आवेदन करना सुविधाजनक हो गया है. बिहार में इस योजना को जिला गव्य विकास पदाधिकारी के माध्यम से चलाया जा रहा है. बीमा कंपनी की ओर से दुधारू पशुओं का एक साल के लिए बीमा किया जाएगा. बीमित पशुओं के कान पर टैग लगाया जाएगा और उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसानों की होगी.
ये भी पढ़ें: Fish Farming: फिश फार्मिंग कैसे शुरू करें: सब्सिडी, लाइसेंस और बिजनेस प्लान की पूरी गाइड
Copyright©2025 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today