मछली उत्पादन के क्षेत्र में जहां बिहार आत्मनिर्भर हो चुका है. वहीं राज्य की एक बड़ी आबादी के जीविकोपार्जन का माध्यम मछली पालन बन चुका है. अब इसी कड़ी में राज्य सरकार मत्स्य पालन के जरिए राज्य के मछुआरों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की दिशा में मजबूत कदम उठा रही है. पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के मत्स्य निदेशालय की ओर से “सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना” लागू की गई है, जिसका उद्देश्य मत्स्य व्यवसाय से जुड़े राज्य के मछुआ/मत्स्य पालकों को आकस्मिक दुर्घटनाओं पर आर्थिक मदद प्रदान करना है. इसके अंतर्गत सरकार ने विभिन्न दुर्घटनाओं को लेकर एक निश्चित राशि तय की है.
सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना की सबसे खास बात यह है कि इसके तहत बीमित मत्स्य पालकों को प्रीमियम का पैसा नहीं देना है. यह योजना केंद्र द्वारा प्रायोजित है, जिसमें कुल बीमा प्रीमियम का 60 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार देगी. वहीं, शेष 40 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा. यानी मछुआ या मत्स्य पालकों को पूरी तरह निःशुल्क बीमा कवर मिलेगा. राज्य सरकार की यह पहल न केवल मछुआरों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करती है, बल्कि यह मत्स्य पालन व्यवसाय को अधिक आकर्षक और सुरक्षित भी बनाती है. सामाजिक सुरक्षा के इस मजबूत कवच के जरिए सरकार मत्स्य पालकों को जोखिम मुक्त वातावरण उपलब्ध कराने की दिशा में सार्थक कदम उठा रही है.
बीमा सुरक्षा के अंतर्गत मौत, अपंगता और अस्पताल खर्च भी शामिल हैं. इस योजना के अंतर्गत 18 से 70 वर्ष तक की उम्र वाले सक्रिय मत्स्य पालक शामिल किए जा रहे हैं. यदि किसी बीमित मछुआरे की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है या वह पूर्ण रूप से अपंग हो जाता है, तो उसे या उसके आश्रितों को 5 लाख रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी. वहीं, आंशिक रूप से स्थायी अपंगता की स्थिति में 2.50 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा. इसके अलावा, दुर्घटना के चलते अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में 25,000 रुपये तक की चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति भी बीमा कंपनी द्वारा की जाएगी.
सामूहिक दुर्घटना बीमा योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक मत्स्यपालकों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है. वहीं, आवेदन कृषि विभाग की वेबसाइट fisheries.bihar.gov.in पर किया जा सकता है. इस योजना से जुड़ी किसी तरह की अधिक जानकारी के लिए इच्छुक व्यक्ति विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://state.bihar.gov.in/ahd/CitizeHome.html पर विजिट कर सकते हैं या अपने संबंधित जिला मत्स्य कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं.
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