Egg Sale Rules: बाजार में बिक रहे अंडे पर लिखकर देनी होगी ये जानकारी, जानें ऐग ट्रांसपोर्ट के नियम

Egg Sale Rules: बाजार में बिक रहे अंडे पर लिखकर देनी होगी ये जानकारी, जानें ऐग ट्रांसपोर्ट के नियम

Egg Sale-Store Rules अंडे पर तरह-तरह के आरोप लग रहे हैं. अंडा खाने से कैंसर होने का दावा किया जा रहा है. इतना ही नहीं मुर्गियों से ज्यादा अंडे लेने के लिए उन्हें एंटीबायोटिक्स दवाईया खि‍लाई जा रही हैं. ऐसे ही और भी बहुत तरह के आरोप हैं. बावजूद इसके पोल्ट्री सेक्टर नियमों का पालन करने को तैयार नहीं है. 

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Egg Sale Rules: बाजार में बिक रहे अंडे पर लिखकर देनी होगी ये जानकारी, जानें ऐग ट्रांसपोर्ट के नियम

Egg Sale-Store Rules दूसरे फूड आइटम की तरह से बाजार में अंडों को बेचने के लिए भी नियम हैं. यहां तक की अंडों को स्टोर कैसे किया जाएगा और एक शहर से दूसरे शहर तक अंडे कैसे ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे इसके लिए भी नियम बनाए गए हैं. ये बात अलग है कि देश में उन नियमों का पालन नहीं कराया जा रहा है. किसी एक राज्य या शहर में कहीं हो रहा हो तो ऐसे अपवाद के बारे में कहा नहीं जा सकता. जबकि ये 100 फीसद हकीकत है कि नियमों का पालन किए बिना अंडे ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं. अंडों पर उन्हें इस्तेमाल करने के बारे में जानकारी भी नहीं दी जा रही है. 

हालांकि उत्तर भारत के एक राज्य में ये सभी नियम दो साल पहले लागू किए गए थे. लेकिन फिर न जाने क्या हुआ कि तीन महीने बाद ही सभी नियमों को वापस ले लिया गया. इन नियमों के बारे में जब किसान तक ने पोल्ट्री फार्मर और पोल्ट्री एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने पहले तो इस पर कुछ भी बोलने से इंकार किया, लेकिन फिर कहा कि ऐसी जानकारियों से अंडे का ग्राहक भ्रमित होता है. 

पोल्ट्री फार्म से बाजार में अंडा लाने के ये हैं नियम 

ऐग पॉलिसी में अंडे को पोल्ट्री फार्म से बाजार में अंडा सप्लाई करने का नया नियम भी बनाया गया है. ऐग पॉलिसी के मुताबिक नियम यह है कि अगर अंडे से लदी गाड़ी 150 किमी से ज्यादा कहीं जा रही है तो वो एसी गाड़ी होनी चाहिए. पोल्ट्री से जुड़े जानकारों की मानें तो तमिलनाडू, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से अंडे यूपी तक आते हैं. ये तो एक उदाहरण है. यूपी में बड़ी संख्या में बरवाला, हरियाणा से अंडों की गाड़ी यूपी के अलग-अलग शहरों में आती हैं. और इन सब की दूरी 150 किमी से ज्यादा होती है. इतना ही नहीं अंडे के ऊपर न मिटने वाली स्याही से अंडा उत्पादन की तारीख और शहर का नाम बताना होगा.

कोल्ड स्टोरेज में रखने से पहले देनी होगी जानकारी 

अंडों को कोल्ड स्टोरेज में रखने के भी नियम हैं. नियमों के मुताबिक कोल्ड में अंडा रखने से पहले न मिटने वाली स्याही से अंडे पर उत्पादन की तारीख और जगह का नाम लिखना होगा. जब अंडा कोल्ड से निकाला जाएगा तो उस दिन की तारीख भी स्याही से या स्टिकर लगाकर बतानी होगी. कोल्ड से अंडा निकालने वाली तारीख पर यह भी बताना होगा कि कोल्ड से निकलने के कितने दिन तक अंडे को इस्तेमाल कर किया जा सकता है. पोल्ट्री एक्सपर्ट की मानें तो कोल्ड से निकले अंडे को ज्यादा से ज्यादा से तीन दिन तक ही इस्तेमाल किया जा सकेगा. 

कोल्ड में रखने के लिए ये भी हैं नियम

  • कोल्ड स्टोरेज में अंडे के लिए अलग चैम्बर बनाने होंगे. 
  • अंडे वाले चैम्बर का तापमान चार से सात डिग्री होगा. 
  • अंडे के चैम्बर की आर्दता 75 से 80 होगी. 
  • अंडों को ज्यादा से ज्यादा तीन महीने ही कोल्ड में रखा जाएगा. 
  • एक बार कोल्ड से निकले अंडे दोबारा कोल्ड में नहीं रखे जाएंगे. 
  • अंडों को कोल्ड स्टोरेज में सब्जी और फलों के साथ नहीं रखा जाएगा. 
  • कोल्ड  में रखे अंडे की जानकारी स्टोर स्वामी को सरकार से साझा करनी होगी. 
  • कोल्ड में रखने से पहले अंडों पर मिनरल आयल या लिक्विड पैराफीन का स्प्रे करना होगा.

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