योगी सरकार की तरफ से अन्नदाता किसानों को अनेक सरकारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है. इसी क्रम में प्रदेश सरकार द्वारा कृषि विभाग के अन्तर्गत संचालित 'राज्य सहायतित निःशुल्क तिलहन बीज मिनीकिट वितरण, प्रदर्शन एवं प्रसार कार्यक्रम' के अन्तर्गत तोरिया (लाही) फसल का दो किलोग्राम मात्रा का बीज मिनीकिट निःशुल्क प्राप्त करने हेतु कृषि विभाग के पोर्टल पर पंजीकृत किसानों के द्वारा आनॅलाइन आवेदन के लिए 31 अगस्त 2025 तक की अवधि तक पोर्टल खोला गया है. कृषकों द्वारा पोर्टल पर तोरिया बीज मिनीकिट की बुकिंग की जा सकती है. वहीं PM फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत खरीफ फसलों के लिए बीमा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया 31 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है. ऐसे में कुछ किसानों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है. वो तुरंत फसलों का बीमा आनॅलाइन आवेदन के जरिए करवा सकते है.
यूपी के कृषि निदेशक डॉ पंकज कुमार त्रिपाठी ने बताया कि कृषकों को तिलहनी फसल तोरिया (लाही) का निःशुल्क बीज मिनीकिट प्राप्त करने का अवसर कृषि विभाग द्वारा प्रदेश के समस्त 75 जनपद में प्रदान किया गया है. उन्होंने बताया कि इसका लाभ प्राप्त करने के लिए पंजीकृत किसान कृषि विभाग के पोर्टल पर 31 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. किसानों द्वारा पोर्टल पर तोरिया बीज मिनीकिट की बुकिंग की जा सकती है. बीज मिनीकिट के लिए लक्ष्य से अधिक आवेदन प्राप्त होने की दशा में ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से लाभार्थियों का चयन किया जाएगा.
डॉ त्रिपाठी ने बताया कि एक किसान को केवल एक मिनीकिट ही प्राप्त हो सकेगा. चयनित कृषकों को पीओएस मशीन के माध्यम से राजकीय कृषि बीज भण्डारों से बीज मिनीकिट वितरित कराया जाएगा. अतः इच्छुक कृषक निःशुल्क बीज मिनीकिट प्राप्त करने के लिए विभाग के पोर्टल agridarshan.up.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
इसके अलावा खरीफ सीजन 2025 के लिए जिले में अधिसूचित फसलों का बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है. कृषि निदेशक डॉ पंकज कुमार त्रिपाठी बताते हैं कि इस योजना को जनरल इंश्योरेंस कंपनी द्वारा संचालित किया जा रहा है. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत मौसमी परिस्थितियों जैसे सूखा, बाढ़,ओलावृष्टि, तूफान, भूस्खलन, आकाशीय बिजली और रोग-कृमियों से फसल को हुई क्षति की भरपाई की जाती है. इसके अलावा यदि बुवाई न हो पाने या कटाई से पहले या बाद में फसल को नुकसान होता है, तो भी बीमा सुरक्षा दी जाती है. फसल बीमा बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर या पोर्टल www.pmfby.gov.in पर खुद से भी पंजीकरण कर किया जा सकता है.
वहीं, खरीफ में जनपद के लिए धान, मक्का, मूंगफली और उर्व (जायज फसल) अधिसूचित की गई हैं. किसान केवल 20 प्रतिशत प्रीमियम देकर बीमा लाभ ले सकते हैं. धान के लिए 1960 रुपया मक्का 584 रुपया, मूंगफली 1114 रुपया और उर्व के लिए 1120 रुपया प्रति हेक्टेयर प्रीमियम निर्धारित है. उन्होंने बताया कि जिन क्षेत्रों में विभिन्न प्राकृतिक आपदा के कारण किसानों के द्वारा खरीफ की फसल की बुवाई नहीं की जा सकी या बुवाई की गयी फसल नष्ट हो गई है, ऐसे क्षेत्र के किसानों के द्वारा रबी फसल की बुवाई से पूर्व इस अवधि में तोरिया (लाही) फसल की बुवाई सफलतापूर्वक सितंबर माह के पहले हफ्ते में की जा सकती है.
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