पीएम फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए ये 4 दस्तावेज जरूरी, इसके फायदे भी जान लें

पीएम फसल बीमा योजना का लाभ लेने के लिए ये 4 दस्तावेज जरूरी, इसके फायदे भी जान लें

बीमा की हुई फसलों में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कवर किया जाता है. इनमें फसल बुवाई से कटाई के बीच में सूखा, बाढ़, कीट, प्राकृतिक आग और बिजली का गिरना, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात से होने वाले उपज में नुकसान के लिए मुआवजा उपज आंकड़ों के आधार पर दिया जाता है.

पीएम फसल बीमा योजनापीएम फसल बीमा योजना
संदीप कुमार
  • Noida,
  • Feb 29, 2024,
  • Updated Feb 29, 2024, 1:05 PM IST

सरकार की ओर से किसानों की सहायता के लिए तमाम अलग-अलग योजनाएं चलाई जाती हैं. इन योजनाओं से किसानों को कई प्रकार से लाभ मिलता है. इन्हीं में से एक स्कीम है पीएम फसल बीमा योजना जिसे भारत सरकार की ओर से किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए चलाया जा रहा है. इस योजना के तहत किसानों को अपनी फसलों का बीमा करवाने पर सरकार की ओर से फसल का मुआवजा दिया जाता है. दरअसल खेती-बाड़ी में किसानों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिसमें सबसे अहम प्राकृतिक आपदा जैसे, बेमौसम बारिश आंधी और तूफान हैं.

इन आपदाओं से किसानों की फसलें नष्ट हो जाती हैं. ऐसे में किसान अपनी फसलों के नुकसान से बचने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) के तहत अपनी फसल का बीमा करवा सकते हैं. वहीं किसानों को इस योजना का लाभ लेने के लिए दस्तावेजों की भी जरूरत होती है. ऐसे में आइए जानते हैं कौन से दस्तावेज से किसान इस योजना का उठा सकते हैं लाभ.

योजना के लिए जरूरी दस्तावेज

किसानों को अगर अपनी फसलों का मुआवजा लेना है तो इस PMFBY के लिए आवेदन करना होगा. इसमें किसानों को अपने 4 अहम दस्तावेज देने होंगे. इन चार दस्तावेजों की मदद से आप फसलों के लिए बीमा करवा सकते हैं. इसमें बैंक अकाउंट नंबर, आधार नंबर, किसान का पासपोर्ट साइज फोटो और निवास प्रमाणपत्र के लिए ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड जरूरी होता है.

किन आपदाओं में मिलता है बीमा

बीमा की हुई फसलों में प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को कवर किया जाता है. इनमें फसल बुवाई से कटाई के बीच में सूखा, बाढ़, कीट, प्राकृतिक आग और बिजली का गिरना, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात से होने वाले उपज नुकसान के लिए मुआवजा उपज आंकड़ों के आधार पर दिया जाता है. फसल कटाई के बाद सूखने के लिए खेत में काटकर फैलाकर छोड़ी गई फसल को चक्रवात, चक्रवाती वर्षा, असामयिक वर्षा और ओलावृष्टि से व्यक्तिगत आधार पर हुए नुकसान के लिए कटाई के बाद अधिकतम 14 दिन के लिए बीमा में कवर किया जाता है.

कैसे करें योजना के लिए आवेदन

  • इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहले किसान आधिकारिक pmfby.gov.in वेबसाइट पर जाएं.
  • इसके बाद वह होमपेज पर किसान कॉर्नर पर क्लिक करें
  • अब किसान अपना मोबाइल नंबर दर्ज करें और लॉगिन करें.
  • इसके बाद किसान सभी जरूरी डिटेल्स नाम, पता, आयु, राज्य आदि को दर्ज करें.
  • आखिर में किसान सबमिट के बटन पर क्लिक करें. ऐसे आपका आवेदन पूरा हो जाएगा. 

MORE NEWS

Read more!