राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी, खेती की मशीनों पर 50% तक सब्सिडी

राजस्थान के किसानों के लिए खुशखबरी, खेती की मशीनों पर 50% तक सब्सिडी

राजस्थान सरकार की कृषि यंत्र अनुदान योजना के तहत SC किसानों को खेती की मशीनों पर 40 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है. रोटावेटर, सीड ड्रिल और थ्रेशर जैसे मशीनों पर अनुदान मिलेगा. आवेदन की अंतिम तिथि 14 फरवरी है. किसान राज किसान साथी पोर्टल या ई-मित्र केंद्र से आवेदन कर सकते हैं.

कृषि मशीन पर अनुदानकृषि मशीन पर अनुदान
क‍िसान तक
  • Noida,
  • Feb 08, 2026,
  • Updated Feb 08, 2026, 1:57 PM IST

आज के समय में खेती में नई-नई मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है. इन मशीनों से किसानों का समय बचता है और फसल भी अच्छी होती है. इसी बात को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार किसानों को आधुनिक खेती की ओर बढ़ने के लिए मदद कर रही है. सरकार ने कृषि यंत्र अनुदान योजना शुरू की है, जिसमें किसानों को खेती की मशीनें खरीदने पर 40 से 50 प्रतिशत तक सब्सिडी दी जा रही है.

अभी चल रही है आवेदन प्रक्रिया

धौलपुर के कृषि अधिकारी कैलाश चंद शर्मा ने बताया कि इस योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया अभी चल रही है. आवेदन करने की आखिरी तारीख 14 फरवरी तय की गई है. अभी यह योजना अनुसूचित जाति (SC) के किसानों के लिए खुली हुई है. जो भी SC वर्ग के किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे समय रहते आवेदन कर सकते हैं.

कहां और कैसे करें आवेदन

किसान इस योजना के लिए राज किसान साथी पोर्टल के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा जो किसान इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, वे अपने नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं. वहां से उन्हें पूरा सहयोग मिलेगा.

ट्रैक्टर होना है जरूरी

इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास ट्रैक्टर होना जरूरी है. जिन किसानों के पास ट्रैक्टर है, उन्हें कई जरूरी कृषि यंत्रों पर सब्सिडी दी जाएगी. इन मशीनों से खेती करना आसान हो जाता है और मेहनत भी कम लगती है.

किन कृषि यंत्रों पर मिलेगी सब्सिडी

इस योजना के तहत किसानों को रोटावेटर, कल्टीवेटर, मल्टी क्रॉप थ्रेशर, सीड ड्रिल मशीन और रीपर जैसे कृषि यंत्रों पर सब्सिडी मिलेगी. इन मशीनों से खेत की जुताई, बुआई और फसल कटाई जल्दी हो जाती है. इससे खेती का खर्च कम होता है और फसल समय पर तैयार होती है.

जमीन होना है जरूरी

योजना का लाभ लेने के लिए किसान के नाम पर अपनी कृषि भूमि होना जरूरी है. अगर किसान का परिवार एक साथ रहता है और जमीन बंटी नहीं है, तो राजस्व रिकॉर्ड में किसान का नाम दर्ज होना चाहिए. तभी आवेदन स्वीकार किया जाएगा.

आवेदन के लिए जरूरी कागजात

आवेदन करते समय किसानों को कुछ जरूरी कागजात देने होंगे. इनमें जमाबंदी की नकल, आधार कार्ड, जन आधार कार्ड, मृदा स्वास्थ्य कार्ड शामिल हैं. अगर ट्रैक्टर है, तो उसकी आरसी भी देनी होगी.

केवल पंजीकृत दुकानों से ही खरीदें मशीन

सरकार ने यह भी बताया है कि किसान कृषि यंत्र केवल उन्हीं दुकानों से खरीद सकते हैं, जो राजस्थान में पंजीकृत हैं. ऐसी दुकानों की सूची राज किसान साथी पोर्टल पर दी गई है.

किसानों के लिए क्यों फायदेमंद है यह योजना

यह योजना किसानों को नई तकनीक से जोड़ने और उनकी आमदनी बढ़ाने में मदद करेगी. मशीनों से खेती आसान होगी, समय बचेगा और फसल भी अच्छी होगी. कुल मिलाकर राजस्थान सरकार की यह योजना किसानों के लिए एक अच्छा मौका है, जिससे वे मजबूत और खुशहाल बन सकते हैं.

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