मध्य प्रदेश सरकार ने लाडली बहना योजना के तहत लाभार्थी महिलाओं के बैंक खातों में 12वीं किस्त की राशि भेज दी है. मुख्यमंत्री मोहन यादव ने देवास जिले में कार्यक्रम के दौरान सिंगल क्लिक में 1.27 करोड़ महिलाओं के प्रत्येक खाते में 1200 रुपये की राशि ट्रांसफर कर दी है. योजना के तहत राज्य सरकार पात्र महिलाओं को हर महीने की 10 तारीख को यह राशि जारी करती है.
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जिला देवास के सोनकच्छ में आयोजित कार्यक्रम में लाड़ली बहना योजना के लाभार्थियों को 12वीं किस्त का पैसा जारी कर दिया है. इसके अलावा उन्होंने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों के खाते में भी राशि ट्रांसफर की है. लाडली बहना योजना की शुरुआत तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने की थी. इस योजना ने लोगों पर गहरी छाप छोड़ी, जिसके नतीजे में मध्य प्रदेश में भाजपा ने बड़ी जीत दर्ज की थी. बाद में इस योजना को महाराष्ट्र सरकार ने भी अपने यहां लागू किया है.
मध्य प्रदेश के देवास जिले के सोनकच्छ में 10 फरवरी को लाड़ली बहना योजना के तहत 1.27 करोड़ लाड़ली बहनों के खातों में 1553 करोड़ रुपये भेज गए हैं. मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में कहा कि हर वर्ग का हो सशक्तिकरण, यही है हमारा संकल्प है. इसके साथ ही उन्होंने 56 लाख सामाजिक सुरक्षा पेंशन हितग्राहियों को 337 करोड़ रुपये और 81 लाख अन्नदाताओं को किसान कल्याण योजना के रूप में 1624 करोड़ की राशि का सिंगल क्लिक से ट्रांसफर किया.
इससे पहले लाडली बहना योजना के तहत बीते नवंबर 2024 में नवंबर महीने में जारी की गई किस्त 1.29 करोड़ महिलाओं के खाते में भेजी गई थी. इस हिसाब से देखें तो नवंबर के 2 महीनों बाद अब जारी की गई है किस्त में लाभार्थी महिलाओं की संख्या करीब 2 लाख घट गई है. इन महिलाओं के नाम या तो सत्यापन के बाद गलत जानकारी मिलने पर हटाए गए हैं या फिर महिलाओं ने जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं कराए हैं.
10 फरवरी 2025 को जारी किस्त के 1200 रुपये अगर आपको नहीं मिले हैं तो आप ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर स्टैटस चेक कर सकती हैं और पता लगा सकती हैं कि पैसा क्यों नहीं पहुंचा है.
अगर आपका नाम योजना से कट गया है या छूट गया है तो आपको आवेदन करना होगा. लाडली बहना योजना के लिए केवल मध्य प्रदेश की महिलाएं ही पात्र हैं. इसके लिए 23 से 60 साल की शादीशुदा और गरीब या निम्न मध्यमवर्गीय परिवार की महिलाएं पात्र हैं. योजना का लाभ विवाहित, विधवा, तलाकशुदा और परित्यक्त महिलाएं भी ले सकती हैं.