हरियाणा में कपास की खेती करने वाले किसानों के लिए खुशखबरी है. पानी की लगातार कमी को देखते हुए सरकार ने खेत में पानी टंकी बनाने के लिए सब्सिडी स्कीम शुरू की है. इस स्कीम में किसान को पानी की टंकी और उसके साथ सूक्ष्म सिंचाई का साधन लगाने के लिए सब्सिडी दी जाती है. इस स्कीम को वाटर टैंक योजना के नाम से पुकारा जा रहा है. इस योजना में अप्लाई करने वाले किसानों को 2.25 लाख रुपये से 3.25 लाख रुपये तक सब्सिडी दी जा रही है. अगर आप कपास किसान हैं तो स्कीम के लिए तुरंत अप्लाई कर दें.
इसमें सब्सिडी का पैसा पानी की टंकी के आकार को देखते हुए दिया जा रहा है. स्कीम के मुताबिक, 2.5 एकड़ क्षेत्र को कवर करने वाले वाटर टैंक के लिए 2.25 लाख रुपये और 5 एकड़ क्षेत्र को कवर करने वाले वाटर टैंक के लिए 3.25 लाख रुपये सब्सिडी दी जा रही है. जो किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे अप्लाई कर सकते हैं. आइए इस योजना की खास बातें जान लेते हैं.
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वाटर टैंक योजना की खास बातें
- यह योजना राज्य के सभी कपास उत्पादक जिलों में लागू की जाएगी.
- किसान विभागीय पोर्टल पर पानी की टंकी के साथ सूक्ष्म सिंचाई संयंत्र के लिए आवेदन करेंगे.
- किसानों को आवेदन पत्र के साथ प्रति किसान 5000/- रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस जमा करवाना अनिवार्य है. इस फीस को बाद में सब्सिडी प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी होने के बाद वापस कर दिया जाएगा. अगर सब्सिडी देने के लिए गलत जानकारी देता है, तो यह फीस जब्त कर ली जाएगी.
- अगर लक्ष्य से अधिक किसान सब्सिडी के लिए अप्लाई करेंगे तो ड्रॉ के जरिये लाभार्थी किसानों को चुना जाएगा और उन्हें सब्सिडी दी जाएगी. इसके लिए एक सेलेक्शन टीम बनाई जाएगी जिसमें विभाग के अधिकारी शामिल होंगे.
- टैंक पर सब्सिडी पाने के लिए किसानों के लिए सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली लगाना अनिवार्य होगा.
- मिकाडा/स्वीकृत स्रोत दिशा-निर्देशों के अनुसार सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली पर 85 प्रतिशत सब्सिडी राशि की सहायता दी जाएगी.
- वाटर टैंक के आकार-प्रकार के मुताबिक सब्सिडी दी जाएगी. इसमें 2.25 लाख और 3.25 लाख रुपये की सब्सिडी देने का प्रावधान है.
- अगर किसी किसान ने खेत में मिट्टी का गड्ढा खुदवाने के लिए पहले सब्सिडी ली है, तो उसे वाटर टैंक सब्सिडी के पैसे से काट लिया जाएगा.
किन कागजों की होगी जरूरत
- आधार कार्ड या पैन कार्ड
- राशन कार्ड
- पासपोर्ट साइज फोटो
- किसानों का फैमिली आईडी
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी आदि
कैसे करें योजना में आवेदन
- सबसे पहले आपको हरियाणा सरकार की वेबसाइट पर जाना होगा.
- इसके बाद पेज के दाहिने ओर दो टैब दिखाई देंगे.
- एक टैब में लिखा होगा- 'click here for registration'.
- ठीक उसके नीचे दूसरे टैब में लिखा होगा 'pay security amount'.
- पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा. इसके लिए 5,000 रुपये ऑनलाइन जमा कराने होंगे.
- 'click here for registration' पर क्लिक करते ही आपसे परिवार पहचान पत्र संख्या पूछी जाएगी.
- यह संख्या दर्ज कर आप सब्सिडी स्कीम के लिए अप्लाई कर सकते हैं.
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