बॉलीवुड के शहंशाह कहे जाने वाले शाहरुख खान की ऑक्सफोर्ड रिटर्न बेटी सुहाना, अब एक किसान बन गई हैं. आपको भी सुनकर हैरानी हो रही होगी न कि भला इतनी पढ़ाई के बाद उन्हें किसानी करने की जरूरत क्यों पड़ गई, तो आपको बता दें कि दरअसल उन्होंने एक गांव में करोड़ों की जमीन खरीदी है. अब उनकी यह लैंड डील विवादों में घिर गई है. सुहाना ने अलीबाग के थाल गांव में एक जमीन खरीदी है जो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से किसानों को खेती करने के लिए अलॉट की गई थी. इसके साथ ही शहंशाह की बेटी पर कई आरोप लगने भी शुरू हो गए हैं. आइए आपको बताते हैं कि यह पूरा मामला क्या है.
सुहाना पर आरोप लगा है कि उन्होंने जिला कलेक्टर की मंजूरी के बिना ही यह जमीन खरीद ली है. साथ ही कहा जा रहा है कि उन्होंने बिना किसी कागजी कार्रवाई के यह डील पूरी की है. इस तरह की डील के कलेक्टर की मंजूरी जरूरी होती है. सुहाना ने जो जमीन खरीद है, उसके लिए उन्होंने करीब 12.91 करोड़ रुपये अदा किए गए हैं. बताया जा रहा है कि जमीन मुंबई के कफ परेड पर रहने वाली खोटे फैमिली से खरीदी गई है जिसके लिए 77.46 लाख रुपये की स्टांप ड्यूटी अदा की गई.
जमीन का ट्रांसफर 30 मई 2023 को हुआ था और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के जरिये इसे पूरा किया गया था. इस डील के बाद जमीन के मालिकाना हक के लिए नियमों में संभावित हेराफेरी का आरोप लग रहे हैं. इस पूरे मामले की जांच फिलहाल शुरू कर दी गई है. मुंबई पुलिस के रेजीडेंट डिप्टी कमिश्नर की तरफ से अलीबाग के तहसीलदार से इस मामले की जांच के लिए रिपोर्ट मांगी गई है.
महाराष्ट्र सरकार के एग्रीकल्चर लैंड एक्ट 1961 के तहत सिर्फ वही व्यक्ति या जिसकी फैमिली के पास एग्रीकल्चर लैंड पहले से हो, कृषि योग्य भूमि खरीदने का अधिकारी है. जो लोग कृषि परिवार से नहीं आते हैं, वो सीधे तौर पर ऐसी जमीन नहीं खरीद सकते हैं. अगर सरकार की तरफ से किसान परिवार को जमीन सिर्फ खेती के लिए दी गई है जो उस जमीन को सीधे तौर पर बेचा भी नहीं जा सकेगा. नियमों के मुताबिक इसके लिए कलेक्टर की मंजूरी जरूरी होगी. न सिर्फ जमीन के खरीददार बल्कि उसे बेचने वाले को भी ऐसा करने के लिए तहसीलदार कलेक्टर की मंजूरी जरूरी होगी.
यह भी पढ़ें-