दिवाली पर देश के इन हिस्‍सों में नहीं जला सकेंगे पटाखे, कई राज्‍यों ने जारी की आतिशबाजी के लिए गाइडलाइन

दिवाली पर देश के इन हिस्‍सों में नहीं जला सकेंगे पटाखे, कई राज्‍यों ने जारी की आतिशबाजी के लिए गाइडलाइन

देश के कई हिस्‍सों में दीपावली के दिन पटाखे जलाने पर बैन रहेगा. वहीं, कई राज्‍यों ने गाइडलाइन जारी करते हुए पटाखे जलाने की समय सीमा तय कर दी है. बिहार के चार शहरों, दिल्‍ली में पटाखे जलाने पर बैन है. वहीं झारखंड और कर्नाटक में सिर्फ 2 घंटे ही पटाखे चलाने की अनुमति है.

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क‍िसान तक
  • Noida,
  • Oct 27, 2024,
  • Updated Oct 27, 2024, 4:02 PM IST

देश में दीपावली का त्‍योहार आने वाला है. इस बीच अलग-अलग राज्‍यों में सरकारों ने पटाखों और आतिशबाजी को लेकर गाइडलाइन जारी की हैं. दिल्‍ली-एनसीआर में ठंड की शुरूआत हाेते ही यानी तापमान में गिरावट होने के साथ ही हवा दूषित होने लगती है, जिससे एक्‍यआई लेवल बढ़ जाता है. ऐसे में यहां पटाखों और आतिशबाजी पर पूर्णत: बैन है. यह बैन 1 जनवरी 2025 तक लगाया गया है. बता दें कि दिल्‍ली के निकटवर्ती राज्‍य हरियाणा, पंजाब में पराली धान की जलाने से भी प्रदूषण बढ़ जाता है. ऐसे में पराली जलाने पर भी बैन लगाया हुआ है, लेकिन कुछ घटनाएं हर साल सामने आती हैं. 

राजस्‍थान में दाे घंटे पटाखे चला सकेंगे

इसी क्रम में राजस्थान सरकार ने भी आतिशबाजी और पटाखों को लेकर गाइडलाइन जारी की है. यहां एनसीआर रीजन में दीपावली पर दो घंटे तक पर पटाखे फोड़ सकेंगे. इसके अलावा कहां-कहां पटाखा नहीं फोड़ना है, इसे भी दिशा-निर्देश दिए गए है. इस बार नए साल और क्रिसमस पर आतिशबाजी के लिए नियम बनाए गए हैं. इस बार लोग सिर्फ दीपावली पर रात 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ही आतिशबाजी-पटाखे जला सकेंगे.

राजस्थान सरकार ने इसे लेकर आदेश जारी किया है. पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से जारी आदेश में अलवर, भरतपुर के अलावा एनसीआर वाले क्षेत्रों में सिर्फ ग्रीन पटाखे और आतिशबाजी ही की जा सकेगी. नियमों का उल्‍लंघन करने पर बिक्री करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई भी की जाएगी.

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क्रिसमस और न्‍यू ईयर पर भी गाइडलाइन लागू

इसके अलावा राज्‍य में साइलेंस जोन वाली जगहों जैसे- अस्पताल, नर्सिंग होम, सरकारी -गैर सरकारी चिकित्सा केन्द्र, स्कूल, कॉलेज, कोर्ट और धार्मिक स्थानों से 100 मीटर की दूरी पर पटाखे चलाने की अनुमति होगी. यह आदेश सिर्फ दीपावली पर ही नहीं, बल्कि क्रिसमस और नए साल पर भी लागू होगा. क्रिसमस और नए साल पर यहां  रात 11:55 बजे से रात्रि 12:30 पटाखे फोड़ने की अनुमत‍ि है. वहीं शादी-ब्याह में भी केवल ग्रीन आतिशबाजी की ही अनुमति है. आदेश में राजस्थान के सभी थाना सीआई को स्कूलों और कॉलेजों में पटाखों के जलने से होने वाले नुकसान को लेकर बच्चों को जागरूक करने और इस आदेश का पालन कराने के लिए कहा गया है.

बिहार के चार शहरों में पटाखे बैन

वहीं, बिहार में पटना, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और गया के शहरी इलाकों में पटाखे आति‍शबाजी जलाने और बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है. सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबि‍क ये चार शहर 'नॉन-अटेनमेंट शहरों' की श्रेणी में आते हैं, जिसका मतलब है कि इन शहरों में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार राष्ट्रीय मानकों के मुताबिक एयर क्‍वालि‍टी खराब है. वहीं, राज्‍य के अन्य शहरों में ग्रीन या इको-फ्रेंडली पटाखे जलाए जा सकेंगे. प्रशासन ने यह फैसला वायु प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित रखने के लिए लिया है, ताकि लोगों के स्वास्थ्य पर होने वाले नकारात्मक प्रभाव को कम किया जा सके. 

झारखंड-कर्नाटक में भी गाइडलाइन

झारखंड में भी पॉल्‍यूशन कंट्रोल बोर्ड ने दीपावली और छठ के अवसर पर पटाखों-आतिशबाजी के लिए गाइडलाइन जारी की है. दीपावली पर सि‍र्फ रात 8 बजे से रात 10 बजे के बीच समय दिया गया है. छठ पर भी इसी तरह नियम लागू रहेंगे. वहीं कर्नाटक में भी राज्‍य की कांग्रेस सरकार ने दीपावली के मौके पर सिर्फ दो घंटे पटाखे चलाने की अनुमति‍ दी है. वहीं विपक्षी दल भाजपा ने इस पर सरकार की आलाेचना की है.

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