पीएफ का पैसा निकालना और आसान हुआ, EPFO की नई तकनीक से आवेदन के तीसरे दिन खाते में आ जाएगी रकम

पीएफ का पैसा निकालना और आसान हुआ, EPFO की नई तकनीक से आवेदन के तीसरे दिन खाते में आ जाएगी रकम

ईपीएफओ ने पीएफ का पैसा निकालने की प्रक्रिया को और आसान कर दिया गया है. इसके साथ ही ईपीएफ सदस्यों की आसानी के लिए एडवांस रकम लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया है. यह रकम निकालने के लिए ईपीएफ सदस्यों का क्लेम ऑटोमेटिक प्रॉसेस हो जाएगा. 

कर्मचारियों के क्लेम निपटाने में लगने वाला समय 10 दिन से घटकर 3 दिन हो गया है.कर्मचारियों के क्लेम निपटाने में लगने वाला समय 10 दिन से घटकर 3 दिन हो गया है.
रिजवान नूर खान
  • New Delhi,
  • May 14, 2024,
  • Updated May 14, 2024, 6:11 PM IST

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO ने कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) सदस्यों के जीवन को आसान बनाने के लिए पीएफ का पैसा निकालना और आसान कर दिया है. ईपीएफओ के अनुसार कर्मचारियों को चिकित्सा, शिक्षा, विवाह और आवास की खातिर पीएफ का पैसा निकालने के लिए ऑटो सेटलमेंट सुविधा में बदलाव करते इसे आईटी संचालित कर दिया गया है. इससे कर्मचारियों के क्लेम निपटाने में लगने वाला समय 10 दिन से घटकर 3 दिन हो गया है. 

ईपीएफओ की ओर से जारी सर्कुलर में बताया गया है कि पैसा निकालने की प्रक्रिया को और आसान कर दिया गया है. इसके साथ ही ईपीएफ सदस्यों के जीवन को आसान बनाने के लिए कई जरूरी कार्यों के लिए एडवांस रकम लिमिट को बढ़ाकर 1 लाख रुपय कर दिया है. यह रकम निकालने के लिए ईपीएफ सदस्यों का क्लेम बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के ऑटोमेटिक प्रॉसेस हो जाएगा. 

क्लेम सेटलमेंट का समय घटकर 3 दिन हुआ 

ईपीएफओ के अनुसार ऑटो सेटलमेंट में पूरी प्रक्रिया आईटी सिस्टम ऑपरेटेड है, जो ह्यूमन इंटरफेयर को जीरो कर देती है. इससे केवाईसी, पात्रता और बैंक वेरीफिकेशन के साथ कोई भी क्लेम आईटी टूल के जरिए ऑटोमिटक पेमेंट को प्रॉसेस कर देता है. इससे एडवांस के लिए क्लेम सेटलमेंट का समय 10 दिनों से घटाकर 3-4 दिनों के भीतर कर दिया जाता है. कहा गया कि जो क्लेम सिस्टम के जरिए मान्य नहीं होते हैं उन्हें रिजेक्ट नहीं किया जाता बल्कि दूसरे स्तर की जांच के लिए आगे बढ़ाया जाता है. 

डॉक्यूमेंट चेकिंग प्रॉसेस में लगता था समय 

ईपीएफओ आमतौर पर क्लेम प्रॉसेस करने में कुछ समय लेता है, क्योंकि यह ईपीएफ सदस्य की पात्रता, क्लेम प्रॉसेसिंग के लिए पेश डॉक्यूमेंट, ईपीएफ खाते की केवाईसी स्थिति, वैध बैंक खाते की डिटेल्स आदि की जांच करता है. इससे ईपीएफ क्लेम निपटान में समय लगता है. इस प्रक्रिया को आसान करने के लिए नियमों में ढील के निर्देश जारी किए गए हैं.

इन कार्यों के लिए क्लेम ऑटोमेटिक सेटल होगा

ईपीएफओ के अनुसार नियम एजुकेशन, शादी, आवास निर्माण या खरीद और मेडिकल खर्च के लिए एडवांस रकम निकासी ऑटो-सेटलमेंट के जरिए होगी. 

  1. ईपीएफ योजना 1952 का नियम 68J में बीमारी के इलाज के लिए ईपीएफ खाते से पैसे का एक हिस्सा निकालने से जुड़ा है. इसे एडवांस भी कहा जाता है. एडवांस अमाउंट या तो सदस्यों के इलाज के लिए या उनके परिवार के सदस्यों के इलाज के लिए दी जाती है.
  2. नियम 68K के तहत बच्चों की शादी या हायर एजूकेशन के लिए ईपीएफ खाते से पैसे निकालने की अनुमति देता है. स्वयं, बेटी, बेटे, भाई या बहन की शादी या बेटे या बेटी की हायर स्टडी के लिए पैसा निकाला जा सकता है. 
  3. ईपीएफ योजना का नियम 68बी सदस्यों को घर खरीदने या निर्माण के लिए पैसे निकालने की अनुमति देता है. 

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