अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो कृषि क्षेत्र में स्वरोजगार का एक मौका है. खंड स्तरीय खेती बाड़ी कृषि-क्लिनिक की स्थापना करके कमाई कर सकते हैं. इसके लिए 15 जनवरी तक आवेदन किया जा सकता है. आवेदन (https://onlinedbtagriservice.bihar.gov.in/pp/index2.html) पर कर सकते हैं. इसके लिए आपको आवेदन के साथ शैक्षणिक योग्यता से संबंधित अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र, पैन कार्ड और आधार कार्ड देना होगा. साथ ही जाति प्रमाण पत्र, प्रस्तावित कार्य स्थल से संबंधित शपथ पत्र, जमीन का रसीद या किरायानामा और बैंक पासबुक ऑनलाईन अपलोड करनी होगी.
बिहार सरकार ने बताया है कि आवेदकों का चयन जिला स्तरीय गठित समिति द्वारा किया जाएगा. जिनके आवेदन 15 जनवरी तक मिल जाएंगे उन्हीं पर विचार किया जाएगा. इच्छुक आवेदक द्वारा ऑनलाइन माध्यम से सभी दस्तावेजों के साथ निर्धारित समय पर आवेदन कर देंगे तो उनके लिए अच्छा रहेगा.
राज्य सरकार ने बताया है कि खेती बाड़ी कृषि-क्लिनिक की स्थापना के लिए अनुमानित लागत 5 लाख रुपये आएगी. इसका 40 प्रतिशत यानी अधिकतम 2 लाख रुपये की रकम अनुदान के रूप में दी जाएगी. लागत की शेष राशि का वहन आवेदक द्वारा खुद करना होगा. इस योजना के तहत चयनित लाभार्थी बैंक से लोन भी लेकर योजना का लाभ ले सकते हैं. सहायता राशि का भुगतान दो समान किस्तों में किया जाएगा. यानी अगर दो लाख रुपये मिलने हैं तो एक-एक लाख रुपये करके दिए जाएंगे.
खेती बाड़ी कृषि-क्लिनिक के लिए पहली किस्त का भुगतान क्लिनिक के संचालन के लिए सेवा प्रदाता द्वारा सभी उपकरण/यंत्र के क्रय के बाद सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण, के भौतिक सत्यापन के बाद मिलेगी. जबकि दूसरी किस्त का पैसा कृषि क्लिनिक के संचालन शुरू होने के बाद सहायक निदेशक, पौधा संरक्षण द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र के आधार पर दिया जाएगा.
किसानों को फसल उत्पादन संबंधित सभी सेवाएं देने के लिए खेती बाड़ी कृषि-क्लिनिक की स्थापना की जा रही है. इसके माध्यम से किसानों को मिट्टी जांच की सुविधा, बीज विश्लेषण की सुविधा, कीट या बीमारी प्रबंधन से संबंधित सुझाव मिलेंगे. पौधा संरक्षण संबंधित छिड़काव-भुरकाव के लिए आवश्यक उपकरणों एवं तकनीकी विस्तार सेवा को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध करवाने के लिए भी इसे बनाया जा रहा है. इससे उत्पादन, उत्पादकता एवं उत्पाद की गुणवत्ता में वृद्धि सहित किसानों की आय में वृद्धि होगी.
खेती बाड़ी कृषि-क्लिनिक में सेवाएं प्रदान करने के लिए योग्यता भी तय की गई है. इसके लिए कृषि स्नातक, कृषि व्यवसाय प्रबंधन स्नातक तथा राज्य या केन्द्रीय विश्वविद्यालय या किसी अन्य विश्वविद्यालय से कृषि या फिर उद्यान में स्नातक होना चाहिए. जो आईसीएआर या यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त हो. अगर ऐसा नहीं है तो न्यूनतम दो वर्षों का कृषि या उद्यान में अनुभव प्राप्त डिप्लोमाधारी, कृषि विषय में इन्टरमीडिएट तथा रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान में स्नातक के योग्य आवेदकों पर भी विचार किया जाएगा. चयन में कृषि स्नातक में अधिकतम प्रतिशत या ग्रेड प्वाइंट प्राप्त करने वाले आवेदकों को प्राथमिकता दी जाएगी.
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