बिहार जैसे पिछड़े राज्य में ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए मछली पालन से लेकर पशुपालन नकदी कमाई का बेहतर विकल्प बनता जा रहा है. इसकी ग्राउंड रिपोर्ट पर हकीकत भी देखने को मिल रही है. वहीं, बिहार सरकार आर्थिक सहायता के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को इस क्षेत्र में आने के लिए प्रोत्साहित कर रही है. इसी कड़ी में बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग अंतर्गत मत्स्य निदेशालय ने दक्षिण बिहार के जिलों में रहने वाले किसानों के लिए सुनहरा मौका लेकर आया है. निदेशालय द्वारा मुख्यमंत्री जलाशय मात्स्यिकी विकास योजना 2025–26 के लिए आवेदन आमंत्रित किया जा रहा है. इस योजना का लाभ वे लोग भी ले सकते हैं, जो मछली पालन के क्षेत्र में अपना सुनहरा भविष्य देख रहे हैं. वहीं, मुख्यमंत्री जलाशय मात्स्यिकी विकास योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक को 31 दिसंबर तक आवेदन करना होगा.
बता दें कि जिन दो श्रेणियों में योजना के तहत बिहार सरकार की ओर से अनुदान दिया जा रहा है, उसमें से पहली श्रेणी मत्स्य अंगुलिका संचयन आधारित मत्स्य प्रग्रहण मात्स्यिकी की है, जिसका लाभ लेने के लिए 0.06 लाख प्रति हेक्टेयर इकाई लागत पर अनुदान सरकार ने निर्धारित किया है. वहीं, दूसरी श्रेणी जलाशय में केज का लगाने की है, जिसके लिए 3 लाख रुपये प्रति केज की इकाई लागत पर अनुदान दिया जा रहा है.
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के अंतर्गत मत्स्य निदेशालय की ओर से जारी निर्देश के अनुसार मुख्यमंत्री जलाशय मात्स्यिकी विकास योजना के तहत राज्य के जलाशयों में संचयन आधारित मत्स्य प्रग्रहण और केज आधारित मत्स्य पालन तकनीक के द्वारा जलाशय में मत्स्य उत्पादकता और उत्पादन को बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है. इस योजना के तहत जहां सभी वर्ग के मछली पालकों को 60 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा, वहीं अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग को 80 फीसदी की सब्सिडी दी जा रही है. शेष राशि लाभार्थी के द्वारा बैंक ऋण अथवा स्वयं के द्वारा देनी होगी.
मुख्यमंत्री जलाशय मात्स्यिकी विकास योजना का क्रियान्वयन दक्षिणी बिहार के जिलों में लागू किया जा रहा है, जिसमें बांका, नवादा, जमुई, सासाराम, कैमूर, मुंगेर, लखीसराय आदि जिले प्रमुख रूप से शामिल हैं. वहीं, बीते दो साल के दौरान विभाग की ओर से इस योजना के जरिए करीब 16 करोड़ 30 लाख रुपये का अनुदान मछली पालकों को दिया जा चुका है. वहीं, इस वित्तीय वर्ष के में योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक विभाग की वेबसाइट fisheries.bihar.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं. वहीं, अधिक जानकारी के लिए state.bihar.gov.in/ahd/CitizenHome.Html पर अथवा संबंधित जिला मत्स्य कार्यालय में 31 दिसंबर तक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.