यूपी सरकार किसानों को खेती के Modern Farm Equipment के अलावा तेल, दाल और आटा मिल सहित खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी मशीनें भी अनुदान पर मुहैया करा रही है. इसका मकसद किसानों को उद्यमी बनाकर उन्हें खाद्य श्रृंखला से सीधे जोड़ कर उनकी आय में इजाफा करना है. योगी सरकार के कृषि विभाग ने किसानों को व्यक्तिगत तौर पर और किसानों के समूह को भी इस योजना का लाभ उठाने का अवसर दिया है. इसके लिए सरकार ने आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है. किसानों और किसानों के समूहों को इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा.
कृषि विभाग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक कृषि यंत्रों के लिए आवेदन करने वाले किसानों या समूहों को ऑनलाइन बुकिंग करानी होगी. बुकिंग के लिए यूपी के कृषि विभाग की वेबसाइट पर आगामी 30 नवंबर को दोपहर 12 बजे से ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो जाएगी. इच्छुक आवेदक 14 दिसंबर को मध्य रात्रि 12 बजे तक बुकिंग करा सकेंगे.
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विभाग ने अनुदान पर मिलने वाले कृषि यंत्रों की सूची भी जारी की है. इसमें लेजर तकनीक से खेत को समतल बनाने वाले लेजर लैंड लेवलर, आलू की रोपाई करने वाले पोटैटो प्लांटर, गन्ना प्लांटर, गन्ना थ्रेसर, हैरो, कल्टीवेटर दवा का छिड़काव करने के लिए पावर स्प्रेयर, मल्टीक्रॉप थ्रेसर, पावर चेफ कटर, भूसा बनाने की मशीन स्ट्रॉ रीपर, ब्रश कटर, रोटावेटर, ट्रैक्टर, माउंटेड स्प्रेयर, पावर टिलर, पावर वीडर, कंबाइन हार्वेस्टर, धान रोपने की मशीन राइस ट्रांसप्लांटर, कस्टम हायरिंग सेंटर, रीपर कम बाइंडर, और हैप्पी सीडर सहित अन्य यंत्र शामिल हैं.
इसके अलावा तमाम तरह के पाइप भी अनुदान पर किसान ले सकते हैं. इनमें एचडीपीई पाइप, पीवीसी पाइप, लैट ट्यूब यानी लपेटा, एचडीपीई लैमिनेटेड ओवन शामिल है. इसके साथ ही किसान खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी मशीनें भी अनुदान पर ले सकेंगे. इनमें मिनी राइस मिल, मिनी दाल मिल, मिलेट मिल, सोलर ड्रायर, ऑयल मिल विद फिल्टर प्रेस, पैकिंग मशीन, सामुदायिक थ्रेसिंग फ्लोर और छोटा गोदाम किसानों को अनुदान पर मिलेंगे.
विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि अनुदान पर कृषि यंत्र लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया में 10 हजार रुपये से ज्यादा कीमत वाले यंत्र ही शामिल किए गए हैं. इन यंत्रों की कीमत पर 50 प्रतिशत अनुदान मिलेगा. इसके तहत किसानों के अलावा पंजीकृत कृषक सहकारी समिति, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत चल रहे स्वयं सहायता समूह, ग्राम पंचायत और एफपीओ इस योजना के लाभार्थी हो सकेंगे.
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विभाग की ओर से बताया गया कि आवेदक को आवेदन करते समय कृषि यंत्रों की खरीद के एवज में पहले से निर्धारित जमानत राशि ऑनलाइन जमा करानी होगी. आवेदक के ई लॉटरी में चयनित नहीं होने पर उसे यह राशि वापस कर दी जाएगी. विभाग ने बताया कि 10.01 हजार रुपये से एक लाख रुपये तक की कीमत वाले यंत्रों पर 2500 रुपये जमानत राशि लगेगी. जबकि एक लाख रुपये से अधिक कीमत वाले यंत्रों पर 5 हजार रुपये जमानत राशि देय होगी.
शासन द्वारा इस योजना में अनुदान पर कृषि यंत्र देने हेतु हर जिले के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं. इसके लिए जिलाधिकारी अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा ई लॉटरी के माध्यम से ब्लॉक वार लक्ष्यों के सापेक्ष लाभार्थी का चयन किया जाएगा. ई लॉटरी की तारीख, समय और स्थान की जानकारी उप कृषि निदेशक द्वारा समाचार माध्यमों से आवेदकों को दी जाएगी.
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