PMFBY: फसल बीमा योजना का लेना है लाभ तो नोट कर लें ये तारीख, जानें क्या है आवेदन का तरीका

PMFBY: फसल बीमा योजना का लेना है लाभ तो नोट कर लें ये तारीख, जानें क्या है आवेदन का तरीका

Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - Crop Insurance|PMFBY: प्राकृतिक आपदा की वजह से किसानों की हर साल फसल खराब हो जाती है. किसानों की इन्हीं समस्याओं के मद्देनजर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई है जिससे फसल नुकसान होने की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता मिलती है. ऐसे में आइए जानते हैं खरीफ सीजन 2023 में आप PMFBY के तहत फसलों का कैसे बीमा करा सकते हैं और फसल के नुकसान होने पर कैसे लाभ ले सकते हैं.

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PMFBY: फसल बीमा योजना का लेना है लाभ तो नोट कर लें ये तारीख, जानें आवेदन का तरीकाप्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है?

PM Fasal Bima Yojana: भारत में लगभग 60 प्रतिशत आबादी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है. वहीं, इनमें से ज्यादातर किसान वर्षा आधारित कृषि पर निर्भर हैं. ऐसे में कई बार अचानक होने वाली भारी बारिश, सूखा, तूफान या किसी अन्य तरह की प्राकृतिक आपदा की वजह से फसलों के खराब होने का खतरा बना रहता है. किसानों की इन्हीं समस्याओं के मद्देनजर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई है जिससे फसल नुकसान होने की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता मिलती है. वहीं, इस योजना का लाभ लेने के लिए किसानों को फसल बीमा योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है. हालांकि, जानकारी के अभाव में देश के बहुत सारे किसान इस योजना के तहत रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाते हैं और उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ता है. 

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत इस खरीफ सीजन में रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख 31 जुलाई है. वहीं कृषि विभाग की तरफ से ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस योजना का लाभ उठाने की अपील की जा रही है. ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है, फसल बीमा कैसे करा सकते हैं, फसल बीमा के लिए जरूरी दस्तावेज क्या होते हैं, और बीमा क्लेम कैसे कर सकते हैं?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है?

साल 2016 में शुरू हुई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आज विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है. हर साल 5.5 करोड़ से अधिक किसान फसल बीमा के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं. इस योजना में कम से कम प्रीमियम पर अधिक से अधिक लाभ का क्लेम किया जाता है. इस योजना से जुड़ने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है और कोई भी किसान अपनी फसल का बीमा करा सकता है. वहीं, बारिश, तापमान, पाला, नमी आदि जैसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में इस योजना का लाभ मिलता है. 

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इन खरीफ फसलों का करा सकते हैं बीमा  

अनाज, दलहन और तिलहन सहित खाद्यान्न और वार्षिक बागवानी और वाणिज्यिक फसलें है. खरीफ मौसम में धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, उड़द, मूंग, मूंगफली, तिल, सोयाबीन व अरहर जैसी फसल की बीमा कराके प्राकृतिक आपदा की वजह से फसल के नुकसान के आर्थिक बोझ को कम कर सकते हैं.

फसल बीमा के लिए जरूरी दस्तावेज 

फसल बीमा कराने के लिए बीमा प्रस्ताव पत्र, भू-अधिकार पुस्तिका की फोटोकॉपी, बोवनी का प्रमाण पत्र सम्बन्धित (पटवारी अथवा पंचायत सचिव) से प्राप्त करें. आधार कार्ड (अनिवार्य), वोटर आईडी, पैन कार्ड इत्यादि में से कोई एक एवं बैंक पासबुक की फोटोकॉपी आदि की जरूरत होती है.

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फसल बीमा कैसे करा सकते हैं?

आप ऑनलाइन माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं. वहीं जिन किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है, वे किसान अपने बैंक ब्रांच से संपर्क करके फसल बीमा योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. यदि किसी और माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो जन सेवा केंद्र (सीएससी सेंटर) या फिर अपने जिला के कृषि अधिकारी से जानकारी प्राप्त करके योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. याद रखें फसल बीमा योजना के तहत रजिस्टेशन की अंतिम तारीख 31 जुलाई 2023 है. 
नोट: अधिक जानकारी के लिए आप किसान कॉल सेंटर के टोल फ्री नंबर 18001801551 पर कॉल कर मदद ले सकते हैं.

फसल बीमा क्लेम कैसे मिलेगा?

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्लेम लेने के लिए किसानों को फसल खराब होने की स्थिति में सबसे पहले 72 घंटे के भीतर कृषि विभाग को जानकारी देनी होती है. इसके बाद आवेदन करना होता है. फॉर्म में फसल खराब होने का कारण, कौन-सी फसल बोई गई थी, कितने क्षेत्र में फसल बर्बाद हुई हैं, इन सब बातों का ब्यौरा देना होता है. उन्हें जमीन से संबंधित जानकारी भी देनी होती है. इसके आलवा, बीमा पॉलिसी की फोटोकॉपी देनी होती है.

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