Pashu Kisan Credit Card: ग्रामीण क्षेत्र में कृषि के बाद डेयरी बिजनेस को आमदनी का सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है. वहीं पिछले कुछ दशक में डेयरी बिजनेस में तेजी से बढ़ोतरी हुई है. यही वजह है कि केंद्र सरकार व राज्य सरकारें किसानों को पशुपालन से जुड़े बिजनेस को अपनाने के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रही हैं. इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत की है. इस कार्ड का मकसद पशुपालन करने वाले किसानों के बिजनेस को विस्तार में मदद करना है. वहीं इस योजना के अंतर्गत पशुपालकों को बिना किसी गारंटी के 1.60 लाख से लेकर 3 लाख रुपये तक का लोन मिलता है.
इसके अलावा, पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलता है जो गाय, बकरी, भैंस, मुर्गी पालन के कार्य में लगे हैं. ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं पशु किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम क्या है, गाय या भैंस खरीदने पर कितना मिलेगा लोन, पशु किसान क्रेडिट कार्ड के लिए कैसे करें आवेदन-
पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत हरियाणा के पशुपालन एवं कृषि मंत्री जेपी दलाल द्वारा किया गया था. इस योजना के अंतर्गत पशुपालकों को लोन प्रदान किया जाता है. पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत राज्य सरकार एक भैंस के लिए 60,000, एक गाय के लिए 40,000, एक यूनिट मुर्गी के लिए 720 रुपये और एक भेड़/बकरी के लिए 4000 रुपये का लोन देती है.
इसे भी पढ़ें- Saur Krishi Ajeevika Yojna: राजस्थान में 1395 सब- स्टेशन पर लगेंगे 1700 सौर ऊर्जा संयंत्र
वहीं यह लोन बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा पशु किसान क्रेडिट कार्डधारकों को केवल 4 फीसदी पर मिल जाता है. मालूम हो कि पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत लोन की राशि 6 बराबर किस्तों में मिलती है.
आमतौर पर बैंक सात प्रतिशत की ब्याज दर पर लोन देते हैं. लेकिन पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत पशुपालकों केवल 4 प्रतिशत ब्याज दर पर ही लोन मिल जाता है. बाकी 3 प्रतिशत केंद्र सरकार के द्वारा छूट प्रदान किया जाता है. वहीं किसान पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत पशुपालक अधिकतम तीन लाख रुपये तक का लोन ले सकते हैं.
• गायों के लिए- 40,783 रुपये प्रति गाय
• भैंस के लिए- 60,249 रुपये प्रति भैंस
• भेड़ और बकरी के लिए- 4,063 प्रति भेड़/बकरी
• मुर्गी पालन के लिए- 720 रुपये प्रति यूनिट
• आवेदक हरियाणा राज्य का स्थायी निवासी होना चाहिए
• पशुओं का हेल्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए.
• पशु बीमा होना चाहिए.
• आवेदक का आधार कार्ड, पैन कार्ड व वोटर आईडी कार्ड
• मोबाइल नंबर
• पासपोर्ट साइज फोटो
इसे भी पढ़ें- PM Kisan: इस दिन किसानों के खाते में आएगी 14वीं किस्त, 8.5 करोड़ किसानों को मिलेगा फायदा
• सर्वप्रथम आवेदक को अपने नजदीकी बैंक में जाना होगा.
• बैंक से एक आवेदन फॉर्म मिलेगा.
• फिर फॉर्म को भरकर जमा करना पड़ेगा.
• केवाईसी (KYC) के लिए कुछ दस्तावेज जमा करने होंगे.
• अगर आप बैंक नहीं जा सकते, तो किसी सीएससी केंद्र में जाकर इस फॉर्म को ऑनलाइन भर सकते हैं.
• फॉर्म भरने के बाद दस्तावेजों की जांच होगी.
• अगर पशुपालक पात्र हुए तो 30 दिन के अंदर पशु किसान क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा.
Copyright©2024 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today