Solar Pump Subsidy: सोलर पम्प लगवाने पर किसानों को म‍िलेगी 75 फीसदी सब्स‍िडी, आज ही करें आवेदन 

Solar Pump Subsidy: सोलर पम्प लगवाने पर किसानों को म‍िलेगी 75 फीसदी सब्स‍िडी, आज ही करें आवेदन 

सोलर पम्प लगवाने के इच्छुक किसानों को 7 नवम्बर 2023 तक saralharyana.gov.in पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा. इसके लिए आवेदक के नाम पर कृषि भूमि की जमाबन्दी, फर्द व परिवार पहचान पत्र दस्तावेज की प्रति साथ लगानी होगी.  

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Solar Pump Subsidy: सोलर पम्प लगवाने पर किसानों को म‍िलेगी 75 फीसदी सब्स‍िडी, आज ही करें आवेदन सोलर पम्प सब्स‍िडी को लेकर हर‍ियाणा सरकार का बड़ा एलान. (Photo-Aajtak).

हर‍ियाणा सरकार ने एलान क‍िया है क‍ि वो सोलर एनर्जी का उपयोग कर कृषि गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से किसानों को सिंचाई के लिए 3 एचपी से 10 एचपी तक के सौर ऊर्जा पम्प पर लगवाने पर 75 प्रतिशत सब्सिडी देगी. नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग के जर‍िए यह सुव‍िधा दी जाएगी. विभाग विभाग के महानिदेशक एस  नारायणन ने कहा क‍ि यह पहल किसानों के लिए लाभकारी साबित होगी. विभाग द्वारा वित वर्ष 2023-24 में किसानों के लिए 70,000 पम्प लगाने का लक्ष्य रखा गया है. अब तक राज्य में 64,902 सौर ऊर्जा पम्प लगाए जा चुके हैं और 26,798 पम्पों की स्थापना का काम चल रहा है.

नारायणन ने बताया कि हरियाणा इस योजना को क्रियान्वित करने में देश भर में द्वितीय स्थान पर है. सरकार की ओर से 1 एचपी से 10 एचपी तक के वर्ष 2019-2021 के लंबित इलैक्ट्रिक ट्यूबवेल कनैक्शन भी सोलर पम्प पर दिए जाएंगे. इसके अलावा गौशालाओं, वाटर यूजर एसोसिएशन और सामूहिक सिंचाई सिस्टम अपनाने वालों को भी सिंचाई के लिए 75 प्रतिशत अनुदान पर सौर ऊर्जा पंप दिए जांएगे. इसके ल‍िए क‍िसान 7 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं. यानी एक द‍िन का ही वक्त बचा हुआ है.

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यहां करे आवेदन 

सोलर पम्प लगवाने के इच्छुक किसानों को 7 नवम्बर 2023 तक saralharyana.gov.in पोर्टल पर जाकर आवेदन करना होगा. इसके लिए आवेदक के नाम पर कृषि भूमि की जमाबन्दी, फर्द व परिवार पहचान पत्र दस्तावेज की प्रति साथ लगानी होगी तथा आवेदक के परिवार के नाम पर सोलर पम्प का कनैक्शन या बिजली आधारित पंप नही होना चाहिए. महानिदेशक ने बताया कि इस वर्ष के यदि आवेदन अधिक आ जाते हैं तो लाभार्थियों का चयन परिवार की वार्षिक आय और भूमि धारण के आधार पर किया जाएगा. 

मोबाइल नंबर पर म‍िलेगी सूचना 

इसके बाद आवेदक दोबारा पोर्टल पर जाकर सरकार द्वारा सूचीबद्ध कम्पनी का चयन करके अपना हिस्सा जमा करवा सकेंगे, जिसकी सूचना किसानों को रज‍िस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर प्राप्त होगी. किसान अपने खेत के साईज, पानी के लेवल और पानी की जरूरत के अनुसार टाईप और पम्प का चयन कर सकेंगे. किसानों को अपने खेत में केवल बोर करवाकर ही देना होगा, बाकी पम्प स्थापित करने का कार्य फर्म द्वारा किया जाएगा.  

उन्होंने बताया कि सोलर पम्प किसानों को बिना किसी अतिरिक्त लागत के 5 साल की वारंटी और प्राकृतिक आपदाओं, चोरी व सेंधमारी आदि के लिए बीमा कवर के साथ स्थापित किए जाते हैं.  सोलर पम्प न केवल पर्यावरण के अनुकूल होते हैं बल्कि इससे खेती की लागत भी कम होगी. सौर पम्पों के मॉड्यूल 25 वर्ष तक चलाए जा सकते हैं और यह पम्प केवल दिन के समय ही चलाए जाते हैं, इसलिए किसानों को रात के समय सिंचाई के लिए नहीं जाना पड़ेगा. 

सोलर पम्प संबंधित किसी प्रकार की अधिक जानकारी के लिए किसान अपने जिले के अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय में परियोजना अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं. साथ ही मुख्यालय के कार्यालय के फोन नंबर 0172-3504085 पर सुबह 9:00 से शाम 5:00 बजे तक सम्पर्क कर सकते हैं. 

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