PMFBY: पीएम फसल बीमा योजना की A to Z जानकारी, बड़े काम की है योजना

PMFBY: पीएम फसल बीमा योजना की A to Z जानकारी, बड़े काम की है योजना

PMFBY: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए एक मजबूत आर्थिक सहारा है. यह न केवल उन्हें प्राकृतिक आपदाओं के नुकसान से बचाती है, बल्कि आत्मनिर्भर और सुरक्षित खेती की दिशा में भी एक बड़ा कदम है. हर किसान को चाहिए कि वह इस योजना का लाभ उठाए और अपनी मेहनत से उगाई गई फसल को सुरक्षित बनाए.

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पीएम फसल बीमा योजना की A to Z जानकारी, बड़े काम की है योजनाप्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)

PMFBY: भारत में खेती करना कभी भी आसान नहीं रहा. किसानों को मौसम की मार, कीटों का हमला और प्राकृतिक आपदाओं का हमेशा डर रहता है. इन सभी जोखिमों को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) शुरू की है. यह योजना किसानों को फसल नुकसान की भरपाई देने में मदद करती है. आइए इस योजना की पूरी जानकारी आसान भाषा में समझते हैं.

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) क्या है?

PMFBY एक सरकारी बीमा योजना है, जो किसानों को फसल खराब होने की स्थिति में आर्थिक सहायता प्रदान करती है. इसकी शुरुआत 13 जनवरी 2016 को की गई थी और आज यह देशभर में लागू है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को फसल नुकसान की चिंता से राहत दिलाना है.

क्या है योजना के मुख्य उद्देश्य?

  • किसानों को फसल क्षति की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा देना
  • उनकी आय में स्थिरता बनाए रखना
  • प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले जोखिम को कम करना
  • किसानों को आत्मनिर्भर बनाना

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कौन ले सकता है योजना का लाभ?

इस योजना का लाभ हर वह किसान ले सकता है जिसकी फसल प्राकृतिक कारणों से खराब होती है. इसमें शामिल हैं:

  • छोटे और सीमांत किसान
  • कृषि ऋण लेने वाले किसान (लोन लेने वाले)
  • स्वैच्छिक रूप से बीमा करवाने वाले किसान

किन फसलों को किया जाता है कवर?

PMFBY के तहत खरीफ, रबी और व्यावसायिक फसलें शामिल हैं:

  • खरीफ फसलें: जैसे – धान, मक्का, बाजरा
  • रबी फसलें: जैसे – गेहूं, चना, जौ
  • व्यावसायिक/बागवानी फसलें: जैसे – कपास, गन्ना, आलू, प्याज आदि

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प्रीमियम दरें कितनी हैं?

इस योजना में किसानों को बहुत ही कम प्रीमियम देना होता है:

  • खरीफ फसलों के लिए – 2%
  • रबी फसलों के लिए – 1.5%
  • व्यावसायिक फसलों के लिए – 5%

बाकी प्रीमियम राशि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर भरती हैं. इससे किसानों पर आर्थिक बोझ नहीं पड़ता.

दावा (Claim) कैसे करें?

यदि किसी किसान की फसल प्राकृतिक आपदा से खराब हो जाए, तो वह आसानी से बीमा का दावा कर सकता है. इसके लिए:

  • स्थानीय कृषि अधिकारी या बीमा कंपनी को तुरंत सूचित करें
  • शिकायत दर्ज करें – ऑनलाइन पोर्टल या CSC सेंटर पर
  • जरूरी दस्तावेज जमा करें – जमीन का रिकॉर्ड, आधार कार्ड, बैंक खाता आदि
  • सर्वे के बाद क्लेम की रकम सीधे बैंक खाते में भेज दी जाती है

PMFBY के फायदे

  • कम प्रीमियम में ज्यादा सुरक्षा
  • प्राकृतिक आपदा में आर्थिक मदद
  • सरकारी सहायता से भरोसेमंद
  • डिजिटल क्लेम प्रक्रिया से तेजी से भुगतान
  • जोखिम कम और खेती में आत्मविश्वास बढ़ता है

आवेदन कैसे करें?

PMFBY का आवेदन करना बहुत आसान है. किसान नीचे दिए गए किसी भी माध्यम से आवेदन कर सकते हैं:

  • ऑनलाइन पोर्टल पर: [https://pmfby.gov.in](https://pmfby.gov.in)
  • कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर
  • स्थानीय कृषि विभाग के कार्यालय से
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