ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों और छोटे किसानों को पशु पालने के लिए लोन देकर सरकार उनकी मदद करती रहती है. इससे राज्य में रोजगार के अधिक अवसर पैदा होते हैं और बेरोजगारों को मदद मिलती है. सरकार कुछ खास समूहों के लोगों को सब्सिडी भी देती है. उदाहरण के लिए, यह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को 60% तक की सब्सिडी देती है और अन्य लोगों को बकरी पालन शुरू करने में मदद करने के लिए 50% तक की सब्सिडी देती है.
इसी कड़ी में बिहार में अगर कोई भी व्यक्ति पशुपालन योजना के तहत बकरी पालन शुरू कर सकता है. इस योजना के लिए आवेदन करने वाले लोगों को सरकार की ओर से 5 लाख रुपये से लेकर 50 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है. यह पैसा बैंक की ओर से बकरी पालन व्यवसाय को शुरू करने के लिए दिया जा रहा है. पशुपालन विभाग के उपनिदेशक का कहना है कि छोटे किसानों को शुरुआत में कम से कम 100 बकरियां और 5 बकरे रखने होंगे. इस पर उन्हें 10 लाख रुपये की सब्सिडी मिल सकती है.
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अगर उनके पास 200 भेड़ या बकरी और 10 बकरी या भेड़ हैं, तो उन्हें 20 लाख रुपये की सब्सिडी मिल सकती है. जिनके पास 300 बकरी या भेड़ और 15 बकरी या भेड़ हैं, उन्हें 30 लाख रुपये की सब्सिडी मिलती है. अगर किसी के पास 400 भेड़ या बकरी और 20 बकरियां हैं, तो उन्हें 40 लाख रुपये की सब्सिडी मिल सकती है. वहीं अगर उनके पास 500 भेड़ या बकरियां और 50 बकरी या भेड़ हैं तो उन्हें पशुपालन के लिए 50 लाख रुपये तक की सब्सिडी मिल सकती है.
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सरकारी बकरी पालन योजना का लाभ उठाने के लिए, आवेदकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके पास निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज हों.
सरकारी बकरी पालन योजना के लिए आवेदन करने के लिए आप पशुपालन विभाग की वेबसाइट state.bihar.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आप अधिक जानकारी के लिए पशु विभाग के जिला कार्यालय या नजदीकी पशु चिकित्सालय में भी जा सकते हैं. आपको SSO eMitra पर रजिस्टर करना होगा और ऑनलाइन आवेदन भरना होगा.
अगर आपको प्रक्रिया के बारे में पता नहीं है, तो आप ई-मित्र या नजदीकी इंटरनेट कैफे से मदद ले सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए पशु विभाग के जिला कार्यालय या नजदीकी पशु चिकित्सालय से संपर्क करें. वे आपको आवेदन प्रक्रिया के बारे में मार्गदर्शन करेंगे और आपको कोई भी अतिरिक्त जानकारी देंगे जिसकी आपको आवश्यकता हो सकती है.
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