भारत सरकार किसानों की फसल के नुकसान की भरपाई के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) योजना चला रही है. यह भारत की प्रमुख फसल-बीमा योजना है, जो विश्व की सबसे बड़ी योजना में गिनी जाती है. इस योजना के अंतर्गत किसानों को आर्थिक लाभ देने के लिए रबी और खरीफ दोनों फसलों का बीमा किया जाता है. यह योजना खास तौर पर किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने और फसल नुकसान के जोखिम को कम करने के लिए बनाई गई है.
क्योंकि पीएम फसल बीमा योजना के तहत किसानों को सिर्फ 2 फीसदी प्रीमियम पर फसलों का बीमा किया जाता है. शेष प्रीमियम का भुगतान सरकार द्वारा किया जाता है. इस प्रकार, किसानों को इस योजना से बहुत सस्ती दरों पर बीमा का लाभ मिलता है. पीएम फसल बीमा योजना से अब तक किसानों को लाखों रुपये का मुआवजा मिल चुका है. ऐसे में इस योजना को लेकर किसानों की शिकायतें भी रहती हैं. जिसे दूर करना अब बेहद आसान हो गया है. अब किसान आसानी से इस टोल फ्री नंबर पर कॉल कर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं.
आपको बता दें कि फसल बर्बाद होने के बाद किसानों को बीमा लेने और बीमा संबंधी शिकायत करने में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. जिसके कारण उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. ऐसे में किसान इस टोल फ्री नंबर 14447 पर आसानी से शिकायत दर्ज करा सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आपको इस नंबर 14447 पर कॉल करना होगा. फिर आपको अपने दस्तावेजों और समस्याओं के बारे में जानकारी देनी होगी. इसके बाद आपको एक टिकट आईडी दी जाएगी. फिर शिकायत दर्ज करने के बाद आपको एक एसएमएस प्राप्त होगा. इसके बाद आपको अपनी शिकायत का फॉलोअप लेना होगा.
2016 में किसानों को आर्थिक सुरक्षा और जोखिम कम करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी. इस योजना का उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल के नुकसान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है. इस योजना के तहत सरकार किसानों को बेमौसम बारिश, सूखा और अन्य प्राकृतिक या स्थानीय आपदाओं के कारण फसल के नुकसान से राहत प्रदान करती है.
पीएमएफबीवाई योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट pmfby.gov.in पर जाएं और अपना पंजीकरण कराएं. इस योजना के तहत किसान किसी भी बैंक से बीमा करा सकते हैं.
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