पीएम किसान योजना में हुआ बड़ा बदलावप्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के करोड़ों लाभुक किसानों के लिए यह खबर बेहद जरूरी है. सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर किसान के अपने नाम से जमीन की जमाबंदी और लगान रसीद नहीं है, तो मार्च 2026 से पीएम किसान की किस्त मिलना बंद हो सकती है. अब तक कई किसान दादा, परदादा या पिता के नाम से चल रही जमीन के आधार पर इस योजना का लाभ ले रहे थे, लेकिन अब ऐसा संभव नहीं होगा.
हलसी के अंचलाधिकारी संजीव कुमार ने जानकारी दी है कि सरकार को लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि ऐसे लोग भी पीएम किसान योजना का लाभ उठा रहे हैं, जिनके नाम पर जमीन का कानूनी स्वामित्व नहीं है. कई मामलों में जमीन परिवार के बड़े बुजुर्गों के नाम पर है, लेकिन खेती कोई और कर रहा है और उसी आधार पर सरकारी सहायता ली जा रही है. इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने योजना में सख्ती करने का निर्णय लिया है, ताकि सिर्फ वास्तविक और पात्र किसान ही इस योजना का लाभ ले सकें.
अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा, जिनके अपने नाम से जमीन की जमाबंदी दर्ज होगी और लगान रसीद उनके नाम से कटी होगी. दादा, परदादा या पिता के नाम से संचालित लगान रसीद के आधार पर अब योजना की राशि नहीं दी जाएगी. इस संबंध में अंचल कार्यालय के सूचना पट पर भी आधिकारिक सूचना जारी कर दी गई है.
अगर कोई किसान अभी तक अपने परिजनों की जमीन पर खेती कर रहा है और उसी आधार पर पीएम किसान की राशि ले रहा है, तो उसे जल्द से जल्द जरूरी प्रक्रिया पूरी करनी होगी. परिजनों की सहमति से भूमि का अलग जमाबंदी अपने नाम पर कराना होगा और फिर अपने नाम से लगान रसीद कटवानी होगी.
सरकार ने इसके लिए मार्च 2026 तक का समय दिया है. तय समय सीमा तक यह काम पूरा नहीं करने वाले किसानों की पीएम किसान की किस्त अपने आप बंद हो जाएगी.
अगर कोई लाभुक किसान मार्च 2026 तक अपने नाम से जमाबंदी और लगान रसीद नहीं बनवाता है, तो उसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की ₹6,000 सालाना सहायता नहीं मिलेगी. बाद में प्रक्रिया पूरी करने पर दोबारा आवेदन करना पड़ सकता है, जिसमें समय और परेशानी दोनों हो सकती हैं. इसलिए किसानों को सलाह दी जा रही है कि वे समय रहते यह जरूरी काम निपटा लें.
सवाल: अगर जमीन पिता या दादा के नाम है तो क्या अभी किस्त मिलती रहेगी?
जवाब: मार्च 2026 तक मिल सकती है, लेकिन उसके बाद अपने नाम से रसीद नहीं होने पर किस्त बंद हो जाएगी.
सवाल: अपने नाम से जमाबंदी कैसे कराएं?
जवाब: इसके लिए अंचल कार्यालय या राजस्व विभाग में आवेदन करना होगा और परिजनों की सहमति जरूरी होगी.
सवाल: क्या सभी किसानों पर यह नियम लागू होगा?
जवाब: हां, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के सभी लाभुकों पर यह नियम लागू होगा.
सवाल: अगर समय पर रसीद नहीं बनी तो क्या दोबारा लाभ मिलेगा?
जवाब: हां, लेकिन प्रक्रिया पूरी करने के बाद दोबारा सत्यापन और आवेदन करना पड़ सकता है.
पीएम किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए एक बड़ी आर्थिक सहायता है, लेकिन अब इसके नियम और सख्त हो गए हैं. अगर आप चाहते हैं कि मार्च 2026 के बाद भी आपको इस योजना का लाभ मिलता रहे, तो अपने नाम से जमीन की जमाबंदी और लगान रसीद जरूर बनवा लें. समय रहते कदम उठाकर आप भविष्य में किसी भी परेशानी से बच सकते हैं.
ये भी पढ़ें:
Sesame Farming Taboo: तिल की खेती से क्यों डरते हैं किसान, क्या है ये अंधविश्वास, जान लें पूरी हकीकत
राजस्थान के रेगिस्तान में ठंड का प्रकोप, खेतों में लगे पाईप में जम गई बर्फ
Copyright©2026 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today