बिहार सरकार सब्जियों की खेती पर देती है 75 फीसदी तक सब्सिडी, जानें कैसे उठाएं फायदा
किसानों को बिहार सरकार की तरफ से करेला, तरबूज, बैंगन, खरबूज, कद्दू, मिर्च, भिंडी और छोटी तोरई या जिसे नेनुआ भी कहते हैं, उसकी खेती पर सब्सिडी दी जाती है. किसानों को इन सब्जियों की खेती के लिए सरकार की तरफ से बतौर सब्सिडी 75 फीसदी तक की आर्थिक मदद दी जाएगी. इसका मतलब अगर बीज और खेती में 10,000 रुपये भी खर्च होते हैं तो सरकार की तरफ से 7,500 रुपये तक की आर्थिक मदद मिलेगी.
बिहार में सब्जियों की खेती करने वाले किसानों को फायदा पहुंचाने और उनकी आय बढ़ाने के मकसद से राज्य सरकार की तरफ से कई तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं. सब्सिडी इनमें से ही एक है और यहां पर राज्य सरकार की तरफ से सब्जी की खेती करने वाले किसानों को 75 फीसदी तक की सब्सिडी दी जाती है. सरकार की यह योजना छोटे और सीमांत किसानों के लिए हैं. अगर आप बिहार में रहते हैं और सब्जियों की खेती करके फायदा उठाना चाहते हैं तो फिर आज हम आपको बताते हैं कि कैसे आप सब्सिडी का फायदा उठा सकते हैं.
इन सब्जियों की खेती पर सब्सिडी
किसानों को बिहार सरकार की तरफ से करेला, तरबूज, बैंगन, खरबूज, कद्दू, मिर्च, भिंडी और छोटी तोरई या जिसे नेनुआ भी कहते हैं, उसकी खेती पर सब्सिडी दी जाती है. किसानों को इन सब्जियों की खेती के लिए सरकार की तरफ से बतौर सब्सिडी 75 फीसदी तक की आर्थिक मदद दी जाएगी. इसका मतलब अगर बीज और खेती में 10,000 रुपये भी खर्च होते हैं तो सरकार की तरफ से 7,500 रुपये तक की आर्थिक मदद मिलेगी. बिहार सरकार की तरफ से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नालंदा, बिहार राज्य बीज निगम के कार्यालय की तरफ से बीज पूरी तरह से फ्री में दिए जाएंगे. इससे किसानों को अतिरिक्त खर्च नहीं करना पड़ेगा.
कैसे मिलेगी सब्सिडी
किसानों के पास न्यूनतम 0.25 एकड़ की जमीन और अधिकतम 2.5 एकड़ की जमीन होनी चाहिए.
इस योजना का फायदा सिर्फ बिहार के किसान ही उठा पाएंगे.
सब्सिडी का फायदा लेने के लिए किसान के पास जमीन के कागजात होने चाहिए.
राज्य के कुछ निर्धारित जिलों के किसानों को सब्सिडी के लिए प्राथमिकता दी जाती है.
कौन-कौन से दस्तावजे हैं जरूरी
जमीन के मालिकाना हक के कागजात
ऑनलाइन अपडेटेड रसीद
वंशावली दस्तावेज (अगर जमीन विवादित हो)
आधार कार्ड
बैंक खाता पासबुक (आधार से लिंक)
कैसे करें अप्लाई?
किसान आधिकारिक वेबसाइट www.horticulture.bihar.gov.in पर क्लिक करें.
अब सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड करें.
सबमिट करने के बाद आवेदन पूरा हो जाएगा.
कोई भी यहां पर दिए गए 'विकास योजना' सेक्शन पर क्लिक करना होगा.
किसान सब्सिडी योजना के लिए फॉर्म भरना होगा.
अब परेशानी होने पर किसान सहायक निदेशक, हॉर्टीकल्चर विभाग से संपर्क कर सकते हैं.