Diesel Subsidy: डीजल पंपसेट से सिंचाई पर सरकार देगी अनुदान, 30 अक्टूबर तक करें आवेदन

Diesel Subsidy: डीजल पंपसेट से सिंचाई पर सरकार देगी अनुदान, 30 अक्टूबर तक करें आवेदन

बिहार सरकार डीजल पंपसेट से सिंचाई करने पर किसानों को प्रति एकड़ या प्रति सिंचाई 750 रुपये का अनुदान देगी. राज्य के रैयत और गैर रैयत किसान 30 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.

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Diesel Subsidy: डीजल पंपसेट से सिंचाई पर सरकार देगी अनुदान, 30 अक्टूबर तक करें आवेदनखरीफ सीजन में डीजल पंपसेट से सिंचाई करने पर बिहार सरकार दे रही है अनुदान. फोटो-किसान तक

बिहार में अल्प वर्षा और सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार ने कृषि सिंचाई के लिए डीजल अनुदान राशि देने की घोषणा की है. खरीफ सीजन में डीजल पंपसेट से सिंचाई करने वाले किसानों के लिए विभिन्न फसलों के लिए प्रति एकड़ अलग-अलग अनुदान की राशि निर्धारित की गयी है. जहां धान के बिचड़ों तथा जूट फसल की दो सिंचाई के लिए प्रति एकड़ डेढ़ हजार रुपये की अनुदान राशि दी जाएगी. वहीं धान,मक्का सहित अन्य खरीफ फसलों जैसे दलहनी,तिलहनी,मौसमी सब्जी, औषधीय एवं सुगंधित पौधों की अधिकतम तीन सिंचाई के लिए प्रति एकड़ 2250 रुपये की अनुदान राशि निर्धारित की गई है. डीजल अनुदान राशि का लाभ परिवार के एक किसान को मिलेगा. वहीं अधिकतम 8 एकड़ भूमि की सिंचाई के लिए डीजल अनुदान देने का प्रावधान किया गया है. डीजल पंपसेट से सिंचाई करने पर किसानों को प्रति एकड़ या प्रति सिंचाई 750 रुपये का अनुदान मिलेगा. वहीं 75 रुपये प्रति लीटर डीजल के हिसाब से अनुदान की राशि दी जाएगी.

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बता दें कि बीते दिनों सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अल्प वर्षापात को लेकर समीक्षा बैठक की थी, जिसमें उन्होंने किसानों को जल्द से जल्द डीजल अनुदान उपलब्ध कराने की बात कही थी. जिसके बाद 22 जुलाई से डीजल अनुदान के लिए सूबे के किसान ऑनलाइन आवेदन शुरू कर चुके हैं. वहीं किसान 30 अक्टूबर तक राज्य में निबंधित पेट्रोल पंप से डीजल के पक्के बिल के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. इस बार मौसम की बेरुखी की वजह से अब तक राज्य में 41 प्रतिशत कम बारिश हुई है.

इन किसानों को मिलेगा डीजल अनुदान का लाभ


राज्य सरकार डीजल अनुदान का लाभ रैयत और गैर रैयत सभी किसानों को देगी. जहां रैयत किसान आवेदन करने के दौरान लगान की रसीद अपलोड करेगा. वहीं दूसरे की जमीन पर खेती करने वाले किसानों की जांच वार्ड सदस्य, वार्ड पार्षद, मुखिया, सरपंच,पंचायत समिति में से किसी एक द्वारा या कृषि समन्वयक के द्वारा की जाएगी. किसान एक समय में एक ही पटवन के लिए आवेदन कर सकते हैं. वहीं अगर किसान राज्य के बाहर पेट्रोल पंप से डीजल खरीदते हैं. तो वैसे किसानों को अनुदान का लाभ नहीं मिलेगा.

किसानों के बैंक खाते में जाएगा अनुदान का पैसा


कृषि विभाग के द्वारा मिली जानकारी के अनुसार किसान डीजल अनुदान के लिए 30 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं. डीजल अनुदान का लाभ पंजीकृत किसानों को ही मिलेगा. वहीं किसान के खाते में पैसा भेजा जाएगा. इसके लिए किसान का बैंक खाता आधार से जुड़ना बेहद जरूरी है.

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इस तरह करें आवेदन


डीजल अनुदान के लिए किसान कृषि विभाग के आधिकारिक वेबसाइट https://onlinedbtagriservice.bihar.gov.in/Diesel2324 या
https://dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. आवेदन की वेबसाइट पर क्लिक करने के बाद डीजल अनुदान पर क्लिक करना है. किसान अपनी पंजीकरण संख्या भरेंगे उसके  बाद आवेदन का फॉर्म खुलेगा. जिसके बाद डीजल खरीद की रसीद किसान अपलोड कर करेंगे . फिर रसीद, वाउचर पर निबंधन संख्या का अंतिम दस अंक लिखे.  किसान जिस खेत के लिए आवेदन कर रहे हैं. उसके आसपास के दो किसानों का नाम, खाता नंबर,खेसरा नंबर के साथ जरूरी कागजात अपलोड कर दें. उसके बाद रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आवेदन संख्या एसएमएस के जरिये प्राप्त होगा. 

 

 

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