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PM Fasal Bima Yojana: यूपी में 10 अगस्त के बाद नहीं होगा पीएम फसल का बीमा, आज है अंतिम तारीख

PM Fasal Bima Yojana: यूपी में 10 अगस्त के बाद नहीं होगा पीएम फसल का बीमा, आज है अंतिम तारीख

इससे पहले सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के 75 जनपदों में 2 करोड़ 62 लाख अन्नदाता पीएम किसान सम्मान निधि से लाभान्वित हो रहे हैं. प्रत्येक लाभार्थी किसान को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपए दिये जा रहे हैं. 

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जो किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे जल्द से जल्द पंजीकरण करा सकते हैं. जो किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे जल्द से जल्द पंजीकरण करा सकते हैं.

Uttar Pradesh News: खरीफ मौसम 2024 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को कम से कम प्रीमियम दर में ज्यादा से ज्यादा मुआवजा प्रधान करती है और किसानों को आत्मनिर्भर बनाती है. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में पीएम फसल बीमा योजना (PM Fasal Beema Yojana) का लाभ लेने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि को 10 अगस्त तक है. पहले आवेदन की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी. राज्य सरकार ने किसानों को आवेदन करने के लिए एक और मौका दिया है. जो किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, वे जल्द से जल्द आज ही पंजीकरण करवा सकते हैं.

कृषि विभाग के निदेशक डॉ जितेंद्र कुमार तोमर ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि आप सभी भाई बहन अपनी फसल का बीमा 10 अगस्त तक जरूर करवा लें जिससे भविष्य में आने वाली आपदा, बाढ़ और सूखा से आपको सुरक्षा मिल सके.फसलों का बीमा कराने के लिए नजदीकी बैंक शाखा/लोक सेवा केंद्र (CSC) से संपर्क करें.

किसान ऐसे करें आवेदन 

किसान अपने पास के बैंक शाखा या लोक सेवा केंद्र में जाकर संपर्क करके आवेदन कर सकते हैं. इसके अलावा, जो किसान घर बैठे ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, वे आधिकारिक पोर्टल http://pmfby.gov.in पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं.

योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास आधार कार्ड, बैंक खाते की पासबुक की फोटो और भूमि के दस्तावेज आदि होने चाहिए. आवश्यक दस्तावेजों के बारे में विस्तृत जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर मिल सकती है. इस योजना से जुड़े किसी भी सवाल के लिए किसान helpdesk@csc.gov.in पर मेल करके या 14599 पर कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं.

2 करोड़ 62 लाख किसानों को मिला सम्मान निधि का लाभ

इससे पहले सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के 75 जनपदों में 2 करोड़ 62 लाख अन्नदाता पीएम किसान सम्मान निधि से लाभान्वित हो रहे हैं. प्रत्येक लाभार्थी किसान को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपए दिये जा रहे हैं.