मुख्यमंत्री मइयां सम्मान योजना में पैसा बांटेगी झारखंड सरकार, ये महिलाएं उठा सकेंगी लाभ

मुख्यमंत्री मइयां सम्मान योजना में पैसा बांटेगी झारखंड सरकार, ये महिलाएं उठा सकेंगी लाभ

इस योजना का लाभ राज्य के उन परिवारों को मिलेगा जिनके परिवार की वार्षिक आय आठ लाख रुपये से कम होगी. कैबिनेट द्वारा मंजूर की गयी मुख्यमंत्री बहन-बेटी (माई-कुई) स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत सभी वर्गों की 21 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी.

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मुख्यमंत्री मइयां सम्मान योजना में पैसा बांटेगी झारखंड सरकार, ये महिलाएं उठा सकेंगी लाभझारखंड में महिलाओं के लिए योजना (सांकेतिक तस्वीर)

झारखंड सरकार राज्य के महिलाओं पर विशेष ध्यान दे रही हैं और उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का संचालन कर रही है. हाल ही में झारखंड कैबिनेट की बैठक में राज्य की महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण योजना पर मुहर लगाई गई है. इस योजना का नाम मुख्यमंत्री मइयां सम्मान योजना है. योजना के तहत राज्य की महिलाओं को पोषण स्वास्थ्य और स्वच्छता पर खर्च करने के लिए प्रति माह 1000 रुपये राज्य सरकार की तरफ से दिए जाएंगे. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि इस कल्याणकारी योजना का लाभ राज्य के 45 लाख माताओं और बहनों को मिलेगा.  योजना में 21 से 50 वर्ष तक की उम्र वाली महिलाओं को शामिल किया गया है. 

इस योजना का लाभ राज्य के उन परिवारों को मिलेगा जिनके परिवार की वार्षिक आय आठ लाख रुपये से कम होगी. कैबिनेट द्वारा मंजूर की गयी मुख्यमंत्री बहन-बेटी (माई-कुई) स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना के तहत सभी वर्गों की 21 से 50 वर्ष तक की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जायेगी. इस योजना की वार्षिक लागत 5500 करोड़ रुपये होगी. राजमहल में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आने वाली पीढ़ियों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार को दूर करने के लिए और शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई योजनाएं चला रही हैं. 

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विशेष कैंप में लिए जाएंगे आवेदन

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बहन-बेटी (माई-कुई) स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना का लाभ राज्य के ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं को मिलेगा. इस योजना के लाभ से महिलाओं को जोड़ने के लिए जल्द की राज्य सरकार की तरफ से विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा. जिसमें लाभुक महिलाओं से आवेदन लिए जाएंगे. उन्होंने कहा कि सरकार का यह प्रयास है कि राज्य की आधी आबादी को सशक्त और स्वावलंबी बनाकर आगे बढ़ाया जाए. 

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इन्हें मिलेगा लाभ

  • लाभुक  को झारखंड का निवासी होना अनिवार्य है उसकी उम्र 21 वर्ष से कम और 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. 
  • आवेदनकर्ता के पास आधार लिंक्ड सिंगल बैंक खाता होता चाहिए. 
  • जिन आवेदकों के बैंक खाते आधार कार्ड से लिंक्ड नहीं हैं उन्हें दिसंबर 2024 तक योजना का लाभ मिलेगा उसके बाद उन्हें अपने बैंक खाते को आधार से लिक्ंड कराना होगा. 
  • आवेदन करनेवालों के पास आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र का होना अनिवार्य है.
  • आवेदिका का परिवार का नाम झारखंड राज्य अंत्योदय अन्न योजना अन्न योजना के तहत (गुलाबी, पीला, सफेद और हरा राशन कार्ड) में होना चाहिए.  
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