मछुआरों को सब्सिडी पर मिलेगा थ्री व्हीलर आइस बॉक्स, इस स्कीम में तुरंत करें आवेदन

मछुआरों को सब्सिडी पर मिलेगा थ्री व्हीलर आइस बॉक्स, इस स्कीम में तुरंत करें आवेदन

बिहार सरकार मछुआरों और मछली बेचने वालों के लिए बड़ी योजना लेकर आई है. इस योजना का नाम मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना है. इसके अंतर्गत मछुआरों को मछली बिक्री किट और थ्री व्हीलर आइस बॉक्स सब्सिडी रेट पर दिए जा रहे हैं.

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मछुआरों को सब्सिडी पर मिलेगा थ्री व्हीलर आइस बॉक्स, इस स्कीम में तुरंत करें आवेदनबिहार में शुरू हुई मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना

बिहार के मछली पालकों और मछली बेचने वालों के लिए खुशखबरी है. बिहार सरकार ने 'मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना' के तहत भारी सब्सिडी का लाभ देने का ऐलान किया है. इसके तहत मछली बेचने वालों को सब्सिडी पर थ्री व्हीलर आइस बॉक्स दिए जा रहे हैं. जिन मछुआरों और इस काम में लगे लोगों को इस सब्सिडी का लाभ उठाना है, उन्हें तुरंत अप्लाई कर देना चाहिए. आइए इस स्कीम के बारे में डिटेल में जान लेते हैं.

'मुख्यमंत्री मछुआ कल्याण योजना' का मुख्य उद्देश्य राज्य के मछुआरों को मत्स्य शिकारमाही (मछलियों को पकड़ना) और बिक्री के लिए निः शुल्क वितरण किट और मछली विक्रेताओं को 'अनुदानित दर' पर मत्स्य परिवहन के लिए थ्री-व्हीलर-वाहन ऑइस बॉक्स सहित उपलब्ध करना है.

मछुआ कल्याण योजना में सब्सिडी का लाभ

  1. मत्स्य शिकारमाही और बिक्री किट वितरण की योजनाः योजना के अंतर्गत चयनित राज्य के मछुओं या मत्स्य विक्रेताओं या मत्स्य वेंडरों-लाभुको को "शत-प्रतिशत सब्सिडी" पर मत्स्य शिकारमाही और मार्केटिंग किट उपलब्ध कराया जाएगा.
  2. मत्स्य परिवहन योजनाः योजना के तहत राज्य के चयनित इच्छुक मत्स्य विक्रेता जो थोक या खुदरा मत्स्य बिक्री का काम करते हों, उनको निर्धारित लागत का 50 परसेंट सब्सिडी पर थ्री-व्हीलर ऑइस बॉक्स सहित वाहन उपलब्ध कराया जाएगा.

मछुआ योजना को लागू करना

  • चयनित लाभार्थी के द्वारा सूचिबद्ध आपूर्तिकर्ता एजेंसी से थ्री-व्हीलर-ऑइस बॉक्स सहित वाहन या मत्स्य शिकारमाही और बिक्री किट कोटेशन खुद जिला मत्स्य कार्यालय में दिया जाएगा.
  • चयनित लाभार्थी अपना अंशदान संबंधित एजेंसी के नाम से बैंक ड्राफ्ट के द्वारा चिन्हित एजेंसी अथवा जिला मत्स्य कार्यालय में जमा कर पावती प्राप्त करेंगे.
  • जिला मत्स्य पदाधिकारी के द्वारा लाभार्थी और एजेंसी के प्राप्त क्रमशः पावती और Advice से मिलान किया जाएगा और उसके बाद लाभार्थी को वाहन आपूर्ति करने के लिए संबंधित एजेंसी को आदेश दिया जाएगा.
  • मत्स्य शिकारमाही और विपणन किट और थ्री-व्हीलर ऑइस बॉक्स सहित वाहन का वितरण जिलों में Camp लगाकर किया जाएगा.

लाभार्थियों का चयन

  1. योजना के अंतर्गत मत्स्यजीवी सहयोग समिति के सदस्य और अन्य वर्ग के मछुआ या अनुसूचित जाति या जनजाति या जीविका समूह या एफएफपीओ जो मत्स्य बिक्री का काम करते हों, आवेदक होंगे.
  2. आवेदन पत्र में आवेदक द्वारा अपना मोबाइल नंबर और बैंक खाता का नाम, बैंक खाता संख्या, आईएफएससी कोड अंकित किया जाएगा.
  3. आवेदन के बाद लाभार्थियों का चयन, उप मत्स्य निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा की जाएगी.
  4. आवेदक द्वारा अपने मत्स्य विक्रय स्थल या दुकान के साथ अपना फाटोग्राफ (पोस्ट कार्ड साइज में) आवेदन के साथ अटैच करना अनिवार्य होगा.
  5. साथ ही, आवेदक को स्वहस्ताक्षरित घोषणा-पत्र समर्पित करना होगा कि मत्स्य विक्रय स्थल विवाद रहित है और आवेदक जिन्हें पहले इसी तरह का मत्स्य विपणन या वाहन योजना का लाभ प्राप्त है, उन्हें इस योजना का लाभ देय नहीं होगा.

आवेदन की प्रक्रिया

  • योजना के लिए आवेदन http://fisheries.bihar.gov.in/ पर ऑनलाईन प्राप्त किए जाएंगे.
  • आवेदन करने की अंतिम तिथि 31.08.2025 तक है.
  • इस योजना की विस्तृत जानकारी सं0-2050, दिनांक-08.05.2025 से प्राप्त की जा सकती है जो विभागीय वेबसाईट http://state.bihar.gov.in/ahd/CitizenHome.html पर उपलब्ध है.
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