राजस्थान में विधानसभा चुनावों के बाद अब निर्वाचन विभाग अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गया है. लोकसभा चुनाव के लिए मतदाता सूचियों के लिए विभाग 6 जनवरी से एक विशेष अभियान भी शुरू करेगा. 17 साल से अधिक उम्र के लगभग तीन लाख मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में इस अभियान के दौरान जोड़े जाएंगे. इस संबंध में इलेक्शन कमीशन के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए समीक्षा बैठक भी की. मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि बैठक में भारत निर्वाचन आयोग की ओर से लोकसभा चुनाव-2024 के संबंध में राज्य में मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के संबंध में अधिकारियों को निर्देश दिए गए. गुप्ता ने बताया कि प्रदेश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गयी हैं. इसी क्रम में अक्टूबर-दिसंबर 2023 तिमाही के दौरान 17 वर्ष से अधिक उम्र के युवाओं के नाम मतदाता सूची में शामिल करने के लिए अगली छह जनवरी से विशेष अभियान चलाया जाएगा.
प्रदेश भर में इनकी संख्या करीब तीन लाख होगी. मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान ट्रांसजेंडर, दिव्यांग एवं सहरिया आदिवसियों के नामांकन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राज्य विधानसभा आम चुनाव के लिए मतदाता सूचियों के 4 अक्टूबर, 2023 को अंतिम प्रकाशन के बाद नए नाम जोड़ने के लिए अब तक प्रपत्र 6 में 3,11,034 आवेदन सहित कुल 5,27,032 आवेदन मिले हैं. इनमें से 87,314 को छोड़कर बचे आवेदन निस्तारित कर दिए गए हैं.
प्रदेश में छह नवंबर 2023 ई-रोल अपडेट हुए सभी मतदाताओं को मतदाता पहचान-पत्र दिए जा चुके हैं. उन्होंने बताया कि सभी जिलों के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) की ओर से विधानसभावार एकीकृत मतदाता सूचियों के प्रारूप का प्रकाशन 6 जनवरी को किया जाएगा. वहीं,दावे एवं आपत्तियां 6 जनवरी से 22 जनवरी तक ली जाएंगी. दो फरवरी तक दावे एवं आपत्तियों के निपटारे के बाद मतदाता सूचियों का अंतिम प्रकाशन आठ फरवरी 2024 को किया जाएगा.
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मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि पुनरीक्षण कार्यक्रम में आवेदक एक जनवरी, 2024 को 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले पात्र मतदाताओं के नाम मतदाता सूचियों में जोड़ने का काम होगा. वहीं, इसी अवधि में भी पात्र मतदाताओं की ओर से नाम जोड़ने एवं संशोधन के लिए भी आवेदन पत्र दिए जा सकते हैं. साथ ही आवेदक एक अप्रेल, एक जुलाई एवं एक अक्टूबर 2024 को 18 वर्ष पूरा करने वाले मतदाता भी नाम जोड़ने के लिए प्रारूप प्रकाशन की तिथि से एडवांस में आवेदन कर सकते हैं. ऐसे प्राप्त आवेदनों का निस्तारण संबंधित तिमाही के पहले महीने में किया जाएगा.
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इसके अंतर्गत आमजन विभिन्न ऑनलाइन माध्यम जैसे वोटर हैल्पलाइन मोबाइल एप, बीएलओ एप एवं निर्वाचन आयोग के मतदाता सेवा पोर्टल के माध्यम से मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए प्रपत्र-6, नाम हटाने के लिए प्रपत्र-7 एवं प्रविष्टियों में संशोधन, निवास स्थानान्तरण, डुप्लीकेट मतदाता पहचान पत्र तथा विशेष योग्य जन संबंधी चिन्हीकरण के लिए प्रपत्र-8 में आवेदन कर सकेंगे.
गुप्ता ने यह भी बताया कि फार्म नं. 8 का उपयोग कर मतदाता अपनी प्रविष्टि के साथ अपना यूनिक मोबाइल नम्बर भी मतदाता सूची में रजिस्टर्ड करा सकते हैं. ऐसे मतदाताओं, जिनके यूनिक मोबाइल नम्बर मतदाता सूची में पंजीकृत हैं उन्हें विभाग की ओर से ई -सेवाएं दी जाती एवं वे ई-ईपिक भी डाउनलोड कर सकते हैं.
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