फलों की बागवानी करने पर ये सरकार दे रही 30000 रुपये की सब्सिडी, जानें कैसे करें आवेदन

फलों की बागवानी करने पर ये सरकार दे रही 30000 रुपये की सब्सिडी, जानें कैसे करें आवेदन

Sarkari Yojana: अब बिहार के किसानों को फल के पौधे लगाने पर शुष्क बागवानी योजना के तहत आंवला, बेर, जामुन, कटहल, बेल, अनार नींबू और मीठा नींबू लगाने पर सरकार 30000 रुपये की सब्सिडी दे रही है. जानिए कैसे उठा सकते हैं इस योजना का लाभ.

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फलों की बागवानी करने पर ये सरकार दे रही 30000 रुपये की सब्सिडी, जानें कैसे करें आवेदनफलों की बागवानी करने पर ये सरकार दे रही 30000 रुपये की सब्सिडी

देश में किसानों की आय में बढ़ोतरी करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है. इसके लिए सरकार द्वारा आए दिन नई-नई योजनाएं चलाई जाती हैं. इसी प्रकार बिहार सरकार किसानों के लिए शुष्क बागवानी योजना चला रही है. इस योजना के तहत सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली के माध्यम से किसानों को मेंढ़ पर पेड़ लगाने के लिए बिहार सरकार सब्सिडी दे रही है. इस स्कीम का लाभ लेने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इस शुष्क बागवानी योजना के तहत राज्य के सभी  जिलों के किसान आवेदन कर सकते हैं. पूरी खबर जानने के लिए नीचे दी गई डिटेल को पढ़ें.

जानें कितनी मिलेगी सब्सिडी

बिहार कृषि विभाग और बागवानी निदेशालय की ओर से किए गए ट्वीट के मुताबिक, शुष्क बागवानी योजना के अंतर्गत राज्य के किसानों को शुष्क खेती करने के लिए सरकार 50 फीसदी की सब्सिडी दे रही है. इसके तहत किसान फलदार पौधे जैसे आंवला, बेर, जामुन, कटहल, बेल, अनार नींबू और मीठा नींबू लगाने पर प्रति इकाई लागत का 60,000 रुपये का 50 फीसदी यानी 30,000 रुपये ले सकते हैं. ये राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से भेजी जाएगी.

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तीन चरणों में मिलेगी सब्सिडी

आपको बता दें कि इन फलों की बागवानी के लिए किसानों को अधिकतम 60,000 रुपये की लागत का 50 फीसदी सब्सिडी यानी 30,000 रुपये का लाभ किसानों को मिलेगा. इस योजना से मिलने वाले लाभ की राशि बिहार सरकार द्वारा कुल तीन वर्षों में किसानों को दी जाएगी. इनमें से पहले साल में किसानों को 18,000 रुपये की राशि, दूसरे साल में 6,000 रुपये की राशि और तीसरे साल में 6,000 रुपये की राशि दी जाएगी, इस प्रकार कुल मिलाकर लाभार्थी किसान को 30,000 रुपये की सब्सिडी राशि मिलेगी. इस योजना के अंतर्गत किसान फलदार पौधे के अधिकतम चार हेक्टेयर और न्यूनतम 0.1 हेक्टेयर में खेती के लिए आवेदन कर सकते हैं.

जानें कैसे कर सकते हैं आवेदन

  • किसानों को सबसे पहले बागवानी विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा.
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा
  • होम पेज पर आपको उद्यान निदेशालय अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ लेने के लिए Online Portal के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
  • क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा.
  • वहां पर आपको सूक्ष्म सिंचाई आधारित शुष्क बागवानी योजना के लिए आवेदन का ऑप्शन आएगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा.
  • इसके बाद आपके सामने नए पेज पर कुछ नियम और शर्तें आएंगी.
  • आपको इन नियम और शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर जानकारी से सहमत वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा. ऐसा करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा.
  • अब आपको आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना होगा.
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को भी अपलोड करना होगा.
  • अंत में आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
  • इस प्रकार आप सफलतापूर्वक शुष्क बागवानी योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. 

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