दिल्ली-NCR में वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए कहा है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि हर समय राजनीतिक लड़ाई नहीं हो सकती हैं. कोर्ट ने पंजाब से कहा कि “हम चाहते हैं कि यह (पराली जलाना) बंद हो. पर हम नहीं जानते कि आप यह कैसे करते हैं, यह आपका काम है. लेकिन इसे रोका जाना चाहिए और इसके लिए तुरंत कुछ करना होगा. पंजाब में इस बार पराली की घटनाएं तेजी से सामने आ रही हैं. हालांकि पिछले साल से आंकड़े कम बताए जा रहे हैं, लेकिन इस पर रोक जैसी कोई बात नहीं दिख रही.
पंजाब सरकार को पराली जलाने से रोकने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पंजाब के पूर्व उपमुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कहा, "सुप्रीम कोर्ट को पहले दिल्ली और हरियाणा का प्रदूषण खत्म करना चाहिए. पहले केजरीवाल हमें बदनाम करते थे लेकिन अब पंजाब में उनकी सरकार है. यह भारत सरकार की जिम्मेदारी है. देश को अनाज देने वाले पंजाब के किसानों को आज बदनाम किया जा रहा है.''
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पराली की समस्या को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सुझाव है कि वैकल्पिक समाधान देने का प्रयास किया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि जरूरी सुविधाएं देने के लिए केंद्र की ओर से सब्सिडी दी जानी चाहिए. धान की खेती को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर उसकी जगह अन्य फसलें उगानी चाहिए और केंद्र को धान के बजाय अन्य फसलों के लिए एमएसपी देने के विकल्प तलाशने चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश में कहा, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी में फसल जलाना तुरंत बंद किया जाना चाहिए. इसके लिए पुलिस प्रमुख और मुख्य सचिव की निगरानी में SHO को जिम्मेदार बनाया जाएगा. दिल्ली में स्मॉग टावर काम करना शुरू करेंगे. SC ने इसे 'हास्यास्पद' बताया कि टावर काम नहीं कर रहे हैं. कोर्ट ने कहा कि दिल्ली को यह सुनिश्चित करना होगा कि MSW (नगरपालिका ठोस अपशिष्ट) को खुले में न जलाया जाए जैसा कि इस मौसम में होता है और इसका प्रभाव पड़ता है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तत्काल कार्रवाई के लिए कल बुलाई जाएगी बैठक जिसमें कैबिनेट सचिव सभी पक्षकारों के साथ बैठक बुलाएंगे. राज्यों को पहले अदालत के निर्देशानुसार लागू किए जा रहे रंग कोड वाले स्टिकर के पहलू पर जवाब देना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या इस पर निगरानी रखने का कोई तरीका है कि प्रदूषण नियंत्रण के अतिरिक्त उपाय के रूप में केवल दिल्ली में रजिस्टर्ड टैक्सियों को ही चलने की अनुमति दी जाए.
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सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के वकील के निम्नलिखित सुझावों को दर्ज करते हुए कहा कि सभी पक्षकारों को इन बातों पर तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए:
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