प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, एक सरकारी योजना है. इसके तहत किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदाओं से फसल बर्बाद होने पर किसानों को मुआवजा दिया जाता है. वहीं यह छोटे-सीमांत किसान, जिनके लिए कृषि ही कमाई का एकमात्र जरिया है, उनके लिए ये योजना वरदान की तरह है. दरअसल, ऐसे किसान के पास ज्यादा पूंजी नहीं होती है. वह अगली फसल लगा पाएंगे कि नहीं, वह भी उनकी मौजूदा फसल पर निर्भर होता है. मौजूदा फसल सही नहीं आएगी तो किसान अच्छी कमाई नहीं कर पाएंगे. ऐसे में अगली फसल की खेती पर संकट पैदा हो जाता है. ऐसे में प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत अगर आपको मुआवजा मिलता है, तो अगली फसल की चिंता आपके लिए खत्म हो जाती है.
हालांकि, इस खरीफ सीजन में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी फसलों का बीमा करा चुके हरियाणा के कुछ जिले के किसानों के लिए बुरी खबर है. दरअसल, एडवाइजर (राज्य सरकार), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, हरियाणा, पंचकुला ने हरियाणा राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत क्लस्टर-II किसानों के प्रीमियम की वापसी के संबंध में कन्वेनर स्टेट लेवल बैंकर कमेटी, चंडीगढ़ को एक पत्र लिखा है. इस पत्र में अनुरोध किया गया है, “यह सूचित किया जाता है कि कृषि बीमा कंपनी, जिसे क्लस्टर II (PMFBY) आवंटित किया गया था, ने क्लस्टर-II (अंबाला, हिसार, गुरुग्राम, जींद, कमल, महेंद्रगढ़ और सोनीपत जिला) में योजना को लागू करने से इनकार कर दिया है, इस संबंध में आपसे अनुरोध है कि सभी बैंक शाखाओं को किसानों का प्रीमियम तत्काल प्रभाव से वापस करने का निर्देश दें.
साल 2016 में शुरू हुई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आज विश्व की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है. इस योजना में कम से कम प्रीमियम पर अधिक से अधिक लाभ का क्लेम किया जाता है. इस योजना से जुड़ने की प्रक्रिया बहुत ही सरल है और कोई भी किसान अपनी फसल का बीमा करा सकता है. वहीं, बारिश, तापमान, पाला, नमी आदि जैसी प्राकृतिक आपदा की स्थिति में इस योजना का लाभ मिलता है.
फसल बीमा कराने के लिए किसानों के पास आधार कार्ड, बैंक पास बुक, भू-अधिकार पुस्तिका की फोटोकॉपी और फसल बुवाई का प्रमाण पत्र (सम्बन्धित पटवारी अथवा पंचायत सचिव) आदि का होना जरूरी है.
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आप ऑनलाइन माध्यम से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं. वहीं जिन किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है, वे किसान अपने बैंक ब्रांच से संपर्क करके फसल बीमा योजना के तहत रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. यदि किसी और माध्यम से आप रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो जन सेवा केंद्र (सीएससी सेंटर) या फिर अपने जिला के कृषि अधिकारी से जानकारी प्राप्त करके योजना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्लेम लेने के लिए किसानों को फसल खराब होने की स्थिति में सबसे पहले 72 घंटे के भीतर कृषि विभाग को जानकारी देनी होती है. इसके बाद आवेदन करना होता है. फॉर्म में फसल खराब होने का कारण, कौन-सी फसल बोई गई थी, कितने क्षेत्र में फसल बर्बाद हुई हैं, इन सब बातों का ब्यौरा देना होता है. उन्हें जमीन से संबंधित जानकारी भी देनी होती है. इसके आलवा, बीमा पॉलिसी की फोटोकॉपी देनी होती है.
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