यूपी के पोल्ट्री फार्मर दोबारा से कोल्ड चैन पॉलिसी (न्यू ऐग पॉलिसी) लागू करने की मांग कर रहे हैं. इस संबंध में पोलट्री फार्मर की कुक्कुट विकास समिति, यूपी ने पशुपालन विभाग के अधिकारियों से मिलने की बात भी कही है. उनका कहना है कि पॉलिसी लागू होने से फार्मर को अंडे का अच्छा दाम मिल रहा था. समिति के अध्यक्ष वीपी सिंह का आरोप है कि एक महीने से हम अंडे के सही दाम न मिलने की मार झेल रहे हैं. 40 फीसद पोल्ट्री फार्म बंद हो चुके हैं. गौरतलब रहे अंडा सप्लाई को लेकर तीन महीने पहले यूपी सरकार ने न्यू ऐग पॉलिसी लागू की थी. लेकिन अब उसी ऐग पॉलिसी पर सरकार ने तीन महीने के लिए रोक लगा दी है.
अब अंडा न तो एसी वैन से सप्लाई होगा और न ही नए नियमों के तहत कोल्ड स्टोरेज में रखा जाएगा. इस संबंध में अपर मुख्य सचिव रजनीश दुबे ने एक पत्र जारी किया था. पत्र सभी जिलों के डीएम को भेजा गया था. पत्र में कहा गया है कि कुछ ऐग एसोसिएशन ने इसके संबंध में प्रत्यावेदन दिए थे.
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न्यू ऐग पॉलिसी में अंडे को पोल्ट्री फार्म से बाजार में अंडा सप्लाई करने का नया नियम भी बनाया गया था. न्यू पॉलिसी के मुताबिक नियम यह है कि अगर अंडे से लदी गाड़ी 150 किमी से ज्यादा कहीं जा रही है तो वो एसी गाड़ी होनी चाहिए. जानकारों का कहना है कि यूपी के बाहर से जितनी गाड़ी आती हैं तो वो 200 किमी दूर से ही आती हैं. इतना ही नहीं यूपी के अंदर भी अगर आगरा से लखनऊ तक अंडे की गाड़ी जा रही है तो वो एसी होनी चाहिए.
यूपी सरकार की न्यू ऐग पॉलिसी 15 अप्रैल से लागू हुई थी. कोल्ड स्टोरेज संबंधी नियमों के तहत कोल्ड में अंडा रखने से पहले न मिटने वाली स्याही से अंडे पर उत्पादन की तारीख और जगह का नाम लिखना था. और जब अंडा कोल्ड से निकाला जाएगा तो उस दिन की तारीख भी स्याही से यहा स्टिकर लगाकर बतानी होगी. साथ ही कोल्ड से अंड निकालने वाली तारीख पर यह भी बताना होगा कि कोल्ड से निकलने के कितने दिन तक अंडे को इस्तेमाल कर सकते हैं. गौरतलब रहे कोल्ड से निकले अंडे के उपभोग की अधिकतम अवधि तीन दिन होती है.
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न्यू ऐग पॉलिसी के मुताबिक अंडों को कोल्ड स्टोरेज में सब्जी और फलों के साथ नहीं रखा जाएगा. कोल्ड में अंडे रखने के लिए अलग चैम्बर बनाने होंगे. अंडों को कोल्ड में रखते वक्त अंडों पर किसी मिनरल आयल या प्राथमिकता के आधार पर लिक्विड पैराफीन का स्प्रे करना होगा. अंडों को ज्यादा से ज्यादा तीन महीने ही कोल्ड में रखा जाएगा. एक बार कोल्ड से निकले अंडे दोबारा कोल्ड में नहीं रखे जाएंगे. जिस चैम्बर में अंडे रखे जाएंगे उसका तापमान चार से सात डिग्री होना चाहिए. वहीं आर्दता 75 से 80 होगी. अंडे का भंडारण करने वाले कोल्ड स्टोरेज संचालकों को अपनी जानकारी सरकार के साथ साझा करनी होगी.
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