Madhya Pradesh: किसान अब ऑनलाइन ले सकेंगे भू-अधिकार ऋण पुस्तिका, पटवारी के पास जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत

Madhya Pradesh: किसान अब ऑनलाइन ले सकेंगे भू-अधिकार ऋण पुस्तिका, पटवारी के पास जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत

किसानों और आम जनता को भू-अधिकार ऋण पुस्तिका प्राप्त करने के लिए अब पटवारी के पास जाने की जरूरत नहीं है. आम जनता की सुविधा के लिये भू-अधिकार ऋण पुस्तिका को ऑनलाइन कर दिया गया है.

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Madhya Pradesh: किसान अब ऑनलाइन ले सकेंगे भू-अधिकार ऋण पुस्तिका, पटवारी के पास जाने की नहीं पड़ेगी जरूरत किसान अब ऑनलाइन ले सकेंगे भू-अधिकार ऋण पुस्तिका,

किसानों और आम जनता को भू-अधिकार ऋण पुस्तिका प्राप्त करने के लिए अब पटवारी के पास जाने की जरूरत नहीं है. आम जनता की सुविधा के लिये भू-अधिकार ऋण पुस्तिका को ऑनलाइन कर दिया गया है. कोई भी व्यक्ति अपनी भू-अधिकार ऋण पुस्तिका को नजदीकी कियोस्क सेंटर अथवा कॉमन सर्विस सेंटर या स्वयं के एन्ड्रायड मोबाइल से निर्धारित शुल्क 10 रूपये अदा कर ले सकता है. प्रदेश की जनता की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राजस्व विभाग ई-तकनीक को बढ़ावा दे रहा है, ताकि किसानों एवं आमजन को तहसील एवं पटवारी के चक्कर न लगाने पड़े.

जन-मानस की परेशानी को ध्यान में रखते हुए राजस्व विभाग के नियमों में बदलाव कर जन-सुविधा से जुड़े अभिनव प्रयोग किए जा रहे हैं.

ई-तकनीक का फायदा उठाएं किसान

राजस्व महकमे द्वारा सुविधाजनक रूप से किए गए बदलाव का किसान भाई ई-तकनीक के माध्यम से लाभ उठाएं  और परेशानी से बचें. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा किसानों या आमजन को उनके खाते की खसरा, वी-1 एवं ऋण-पुस्तिका की प्रति वाट्सएप पर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है.

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सभी जिलों का भूमि रिकॉर्ड ऑनलाइन

राजस्व विभाग द्वारा सभी जिलों के भूमि रिकॉर्ड को ऑनलाइन कर दिया गया है. अब मध्यप्रदेश के किसी भी जिले से संबंधित भूमि रिकॉर्ड को जनता ऑनलाइन घर बैठे देख सकती है. अब जन-मानस को सरकारी कार्यालयों में छोटी-छोटी सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए बार-बार नहीं जाना पड़ेगा. मध्यप्रदेश भू-अभिलेख पोर्टल के माध्यम से खसरा-खतौनी की नकल, भू-अभिलेख का रिकॉर्ड, आबादी सर्वे का रिकॉर्ड, बंधक भूमि की स्थिति, बंदोबस्त अधिकार अभिलेख, बंदोबस्त निस्तार पत्रक की स्केन प्रति, जमा बंधी नकल, खेत का नक्शा, विवादित भूमि का विवरण ऑनलाइन प्राप्त कर सकते हैं.

 

 

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