केरल में फिर लौटा निपाह वायरस, इस जिले में बनाए गए कई कैंटोनमेंट जोन

केरल में फिर लौटा निपाह वायरस, इस जिले में बनाए गए कई कैंटोनमेंट जोन

केरल के मलप्पुरम के वलनचेरी की रहने वाली 42 साल की महिला का निपाह वायरस का टेस्‍ट करने पर संक्र‍मित पाई गई है. वर्तमान में पेरिंथलमाना अस्पताल में मह‍िला का इलाज चल रहा है. आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मामले को देखते हुए जिले में कई कंटेनमेंट जोन घोषित किए हैं और सख्त प्रतिबंध लगाए हैं.

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केरल में फिर लौटा निपाह वायरस, इस जिले में बनाए गए कई कैंटोनमेंट जोनकेरल में लौटा निपास वायरस (सांकेत‍िक तस्‍वीर)

केरल में एक बार फिर से निपाह वायरस का मामला सामने आया है. यहां मलप्पुरम में एक महिला के निपाह वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है. मलप्पुरम के वलनचेरी की रहने वाली 42 साल की महिला का निपाह वायरस का टेस्‍ट करने पर संक्र‍मित पाई गई है. वर्तमान में पेरिंथलमाना अस्पताल में मह‍िला का इलाज चल रहा है. आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने मामले को देखते हुए जिले में कई कंटेनमेंट जोन घोषित किए हैं और सख्त प्रतिबंध लगाए हैं. जिला कलेक्टर वीआर विनोद आईएएस ने 8 मई को राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के बाद यह आदेश जारी किया. 

प्रभावित क्षेत्र के लोगों के लिए सख्‍त निर्देश

प्रभावित क्षेत्रों में वलनचेरी नगर पालिका, मरक्कारा, एडयूर और अठावनाड पंचायतों के भीतर विशिष्ट वार्ड शामिल हैं. अधिकारियों ने इन क्षेत्रों के निवासियों को कंटेनमेंट दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करने और सभी प्रकार के सार्वजनिक समारोहों से बचने का निर्देश दिया है. साथ ही सामाजिक कार्यक्रमों और ट्यूशन सेंटरों सहित सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है और कहा गया है कि शादियों या अंतिम संस्कार जैसे किसी भी आवश्यक समारोह के दौरान सामाजिक दूरी के प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए.

बुखार-अन्‍य लक्षण होने पर डॉक्‍टर को दिखाएं

स्वास्थ्य अधिकारियों ने गलत सूचनाओं को रोकने और समय पर हस्तक्षेप को बढ़ावा देने की कोशिश में बुखार या अन्य लक्षणों का अनुभव करने वाले लोगों को रजिस्‍टर्ड डॉक्‍टर्स से परामर्श करने और खुद से दवा नहीं लेने का आग्रह किया है. साथ ही सार्वजनिक परामर्श में ज़मीन पर गिरे हुए या जानवरों द्वारा आंशिक रूप से खाए गए फलों को खाने से भी मना किया गया है.

दुकाने सुबह 8 से शाम 6 बजे तक खुलेंगी

कंटेनमेंट ज़ोन में दुकानों को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक ही खोलने की अनुमति है, जबकि मेडिकल स्टोर को इस प्रतिबंध से छूट दी गई है. निर्दिष्ट ज़ोन में मदरसे और आंगनवाड़ी जैसे शैक्षणिक संस्थान अगले आदेश तक बंद रहेंगे. साथ ही ऐसे लोग जिन्‍हें कोई बीमारी नहीं है, उन्‍हें आगे के प्रसार को रोकने के लिए अस्पताल नहीं जाने की सलाह दी गई है. 

मेला और कार्यक्रम आयोजकों को निर्देश

त्योहारों को लेकर आयोजनकर्ताओं को निर्देश दिया गया है कि वे प्रदर्शनियों या मेलों में लोगों को एंट्री देने से पहले मास्क अनिवार्य करने और सैनिटाइज़ेशन सहित सख्त स्वास्थ्य प्रोटोकॉल लागू करें. दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. जिला पुलिस प्रमुख को आदेश का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. प्रतिबंध अगले आदेश तक लागू रहेंगे और अधिकारियों ने संभावित प्रकोप को रोकने के लिए जनता से पूर्ण सहयोग करने का आह्वान किया है. (शीबी की रिपोर्ट)

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