FSSAI का एक्शनखाने वाली चीजों की क्वालिटी और सुरक्षा को लेकर भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने तीन बड़ी फूड कंपनियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है. इसमें प्रिया गोल्ड बिस्किट बनाने वाली कंपनी सूर्य फूड एंड एग्रो लिमिटेड समेत तीन कंपनियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है. वहीं, तीन अन्य कंपनियों को खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़े नियमों के कथित उल्लंघन को लेकर नोटिस जारी किए गए हैं.
FSSAI की इस कार्रवाई में बिस्किट, ऑर्गेनिक किशमिश और दूध से जुड़े मामले शामिल हैं. जांच में कुछ उत्पादों के नमूनों में खामियां मिलने और खाद्य पदार्थों के रखरखाव में नियमों का पालन नहीं होने की बात सामने आई है.
FSSAI के मुताबिक, सूर्य फूड एंड एग्रो लिमिटेड के खिलाफ एक उपभोक्ता की शिकायत के बाद जांच की गई थी. जांच में खाद्य सुरक्षा और साफ-सफाई से जुड़ी कमियां मिलने का दावा किया गया. आरोप है कि प्रिया गोल्ड बिस्किट बनाने में फाइबर के स्रोत के रूप में पशुओं के चारे में इस्तेमाल होने वाले चोकर का उपयोग किया जा रहा था. नियमों का पालन नहीं करने के मामले में कंपनी का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया है. साथ ही, सक्षम प्राधिकारी ने कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मंजूरी दी है.
उइर ऑर्गेनिक फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के ऑर्गेनिक पीली किशमिश के नमूने को जांच में असुरक्षित पाया गया. FSSAI के अनुसार, नमूने में थियामेथोक्सम और फ्लुओपाइरम के मेटाबोलाइट्स समेत कीटनाशकों की मात्रा निर्धारित सीमा से अधिक मिली. कंपनी की ओर से अपील किए जाने के बाद रेफरल फूड लेबोरेटरी में भी नमूने की जांच की गई. वहां भी इसे असुरक्षित बताया गया. इस मामले में कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है.
डोडला डेयरी लिमिटेड के फुल-क्रीम दूध के नमूने में भी गड़बड़ी सामने आई. शुरुआती जांच में दूध को तय क्वालिटी मानकों के अनुरूप नहीं पाया गया था. बाद में रेफरल फूड लेबोरेटरी की जांच में डिटर्जेंट या कास्टिक सोडा की मौजूदगी की बात सामने आई. इसके अलावा, दूध में फैट की मात्रा भी निर्धारित न्यूनतम स्तर से कम पाई गई. FSSAI ने इस मामले को खाद्य सुरक्षा से जुड़ा गंभीर विषय मानते हुए कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की है.
FSSAI ने तीन अन्य प्रतिष्ठानों को भी नियमों के कथित उल्लंघन को लेकर नोटिस जारी किए हैं.
- नरपधम फूड्स: परिसर की साफ-सफाई, हवा आने-जाने की व्यवस्था, कीट नियंत्रण, भंडारण और पैकेजिंग से जुड़े दस्तावेजों में कमियां मिलने पर नोटिस दिया गया है. कंपनी से उत्पादों पर किए गए स्वास्थ्य और पोषण संबंधी दावों की समीक्षा करने को भी कहा गया है.
- शा कांतिलाल जयंतीलाल: निरीक्षण के दौरान लाइसेंस प्राप्त परिसर बंद मिला. कंपनी से अपने खुदरा, थोक और आयात कारोबार से जुड़ी जानकारी और दस्तावेज मांगे गए हैं.
- सन रिजेज हेल्थ केयरर्स: खाद्य पदार्थों को सीधे जमीन पर रखने, साफ-सफाई में कमी, कीटों से बचाव के पर्याप्त इंतजाम नहीं होने और खाद्य सुरक्षा रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं होने को लेकर नोटिस जारी किया गया है.
FSSAI ने नोटिस पाने वाले प्रतिष्ठानों को तय समय सीमा में अपना जवाब और सुधारात्मक कार्रवाई से जुड़े दस्तावेज जमा करने का निर्देश दिया है. ऐसा नहीं करने पर उनके खिलाफ आगे की कार्रवाई हो सकती है. इसमें लाइसेंस निलंबित करना या रद्द करना भी शामिल है. यह कार्रवाई खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत खाद्य पदार्थों की क्वालिटी, साफ-सफाई और सुरक्षा से जुड़े नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए की गई है.
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