हिसार में खाद वितरण में गड़बड़ी की शिकायत पर CM फ्लाइंग स्‍क्‍वाड का छापा, एक डीलर को नोटिस जारी

हिसार में खाद वितरण में गड़बड़ी की शिकायत पर CM फ्लाइंग स्‍क्‍वाड का छापा, एक डीलर को नोटिस जारी

हिसार में खाद वितरण में गड़बड़ी की शिकायत पर सीएम फ्लाइंग स्क्वॉड ने हांसी में खाद विक्रेताओं की दुकानों पर छापा मारा. जांच में डीएपी खाद के रिकॉर्ड में अंतर और स्टॉक डिस्प्ले बोर्ड गायब मिला. कृषि विभाग ने संबंधित डीलर को कारण बताओ नोटिस जारी किया.

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हिसार में खाद वितरण में गड़बड़ी की शिकायत पर CM फ्लाइंग स्‍क्‍वाड का छापा, एक डीलर को नोटिस जारीखाद केंद्र पर सीएम फ्लाइंग स्‍क्‍वाड ने मारा छापा (सांकेतिक तस्‍वीर)

देशभर में रबी सीजन की बुवाई तेजी से चल रही है. किसान एमएसपी वाली फसलों पर फोकस करते हुए बुवाई में लगे हैं. लेकिन, इस बीच कई राज्‍यों में खाद वितरण को लेकर परेशानी की खबरें सामने आ रही है. ऐसी ही शिकायतें हरियाणा में भी कुछ जगहों पर सुनने को मिल रही थीं. इस बीच, हिसार में वितरण में गड़बड़ियों की शिकायतों के बाद मुख्यमंत्री उड़नदस्ता (CM Flying Squad) ने शुक्रवार को हांसी क्षेत्र में खाद विक्रेताओं की दुकानों और गोदामों पर रेड मारी. इस कार्रवाई में कई अनियमितताएं सामने आईं और जांच के दौरान कृषि और किसान कल्याण विभाग ने संबंधित डीलर को कारण बताओ नोटिस (Show Cause Notice) जारी किया है.

डीएपी की 10 बोरी ज्‍यादा मिली

‘दि ट्रिब्‍यून’ की रिपोर्ट के मुताबिक, हिसार रेंज प्रभारी सुनैना के नेतृत्व में गठित टीम में एएसआई सुरेंद्र और उपमंडल कृषि अधिकारी डॉ. प्रीति वर्मा भी शामिल थीं. टीम ने दुकानों और गोदामों के स्टॉक के साथ-साथ रजिस्टर और पीओएस मशीन के रिकॉर्ड का मिलान किया. जांच में पता चला कि गोदाम में 248 बोरी डीएपी खाद का भंडारण था, जबकि रिकॉर्ड में केवल 238 बोरी दर्ज थीं. यानी 10 बोरी खाद अधिक पाई गई.

सही मिला यूरिया का स्‍टॉक

वहीं, 3,750 बोरी यूरिया का स्टॉक सही पाया गया. टीम ने यह भी पाया कि खाद को गेहूं के साथ एक ही स्थान पर रखा गया था, जो भंडारण नियमों का उल्लंघन है. इसके अलावा दुकान पर स्टॉक डिस्प्ले बोर्ड नहीं लगाया गया था और रजिस्टर भी अधूरा था.

खाद स्‍टॉक का बोर्ड लगाना अनिवार्य

रेंज प्रभारी ने बताया कि सरकार के निर्देशों के अनुसार सभी खाद विक्रेताओं को अपने दुकानों के बाहर स्टॉक बोर्ड दिखाना अनिवार्य है. साथ ही, गोदाम के पूरे विवरण को कृषि विभाग के लाइसेंस रिकॉर्ड में सही-सही दर्ज करना जरूरी है. उन्होंने कहा कि विभाग पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ऐसे निरीक्षण आगे भी जारी रखेगा.

दूसरे जिलों के किसानों को खाद नहीं बेच सकते डीलर

वहीं, उप मंडल कृषि अधिकारी डॉ. प्रीति वर्मा ने कहा कि अगर कोई खाद विक्रेता अन्य जिलों के किसानों को खाद बेचते हुए पकड़ा गया तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने किसानों से अपील की कि वे खाद केवल अधिकृत डीलरों से ही खरीदें और रसीद जरूर लें.

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