किसान अब सस्ते में और बिना किसी परेशानी के घर बैठे कृषि यंत्र खरीद सकते हैं. इसके अलावा ट्रैक्टर और सिंचाई के पंप भी खरीद सकते हैं. किसान इसके लिए उत्तर प्रदेश में चलाई जा रही योजना का भरपूर लाभ उठा सकते हैं. सरकार ने किसानों की सुविधा के लिए ई-कृषि यंत्र पोर्टल भी शुरू किया है जहां किसान सस्ते में मशीन की खरीद के लिए अप्लाई कर सकते हैं. खास बात ये कि ई-कृषि पोर्टल पर अप्लाई करने से किसानों को सब्सिडी का लाभ मिलेगा जिससे वे सस्ते में कृषि उपकरण खरीद सकते हैं.
सब्सिडी का लाभ लेने के लिए किसानों को सबसे पहले ई-कृषि यंत्र पोर्टल पर अप्लाई करना होगा. इसके साथ ही किसानों का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा. इसके बाद किसान अलग-अलग उपकरणों पर सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं. इन उपकरणों में ट्रैक्टर, पालर टिलर सहित कई कृषि यंत्र शामिल हैं. इसके अलावा किसान बिजली और डीजल से चलने वाला सिंचाई पंप, ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर, रेनगन और सिंचाई की पाइपलाइन आदि शामिल हैं.
किसान ई-कृषि यंत्र पोर्टल पर किसी जन सहायता केंद्र के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. इसके लिए यूपीआईडीएआई की ओर से मान्यताप्राप्त फिंगरप्रिंट स्कैनर से किसानों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा. इसके अलावा किसान आधार कार्ड और खुद की फोटो के साथ भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. रजिस्ट्रेशन कराते वक्त किसान को यह डिक्लेरेशन देना होगा कि पहले निर्धारित अवधि के भीतर कृषि उपकरण पर लाभ नहीं लिया है.
ये भी पढ़ें: Rural Business Idea: डेयरी बिजनेस के लिए पैसे की टेंशन नहीं, 5 करोड़ की सब्सिडी का अभी उठाएं लाभ
किसान जैसे ही अपना रजिस्ट्रेशन पूरा करेंगे, उन्हें पोर्टल पर अपने इलाके के अधिकृत विक्रेताओं की लिस्ट दिख जाएगी. रजिस्ट्रेशन के बाद किसान के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएस के जरिये एक कोड मिलेगा जिसकी मदद से विक्रेता किसान के आवेदन को खोल सकेंगे और देख सकेंगे. पोर्टल पर ही कृषि मशीनों की कीमत और विशेषताओं की जानकारी मिल जाएगी. इससे किसान दाम आदि की तुलना कर सकते हैं.
जिस किसान ने कृषि यंत्र खरीद के लिए रजिस्ट्रेशन करा लिया है, उन्हें 10 दिन के भीतर मशीन खरीदनी होगी. अगर इस अवधि में उपकरण नहीं खरीद पाए तो रजिस्ट्रेशन अपने आप कैंसिल हो जाएगा. इतना ही नहीं, अगले 6 महीने तक किसान रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाएंगे. एक साल में दो उपकरणों के लिए ही आवेदन किया जा सकता है.
ये भी पढ़ें: ट्रैक्टर-कृषि मशीन किराए पर देकर लाखों कमाता है यह किसान, खेती की कमाई अलग, पढ़ें सक्सेस स्टोरी
किसान 5 वर्ष में एक बार सिंचाई पंप, ड्रिप सिस्टम, स्प्रिंकलर, रेनगन खरीद सकते हैं जबकि 7 साल में एक बार डीजल या बिजली पंप खरीदने की छूट होगी. ट्रैक्टर चालित मशीन खरीदना चाहते हैं तो ट्रैक्टर होना जरूरी है. किसानों को इस योजना का लाभ 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर दिया जाएगा.
Copyright©2025 Living Media India Limited. For reprint rights: Syndications Today