प्रदेश के 12 जिलों के किसानों के लिए एक खुखखबरी है. जयपुर डिस्कॉम से जुड़े किसानों के लिए स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना की अवधि अब 30 अप्रैल कर दी गई है. पहले यह योजना 31 मार्च 2023 तक के लिए ही लागू की गई थी. बता दें कि यह योजना कृषि कनेक्शन के अनाधिकृत बढ़े हुए भार को बिना पेनल्टी के मात्र धरोहर राशि जमा करवाकर नियमित करवाने के लिए जयपुर डिस्कॉम ने जनवरी 2023 में लागू की थी.
जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक आर.एन.कुमावत ने बताया कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बजट में की गई घोषणा की अनुपालना में डिस्कॉम द्वारा स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना की अवधि को 31 मार्च, 2023 से बढ़ा कर 30 अप्रेल, 2023 तक कर दिया गया है.
उन्होंने बताया कि योजना के तहत् कृषि कनेक्शन के अनाधिकृत बढ़े हुए भार को बिना किसी पेनल्टी के मात्र 30 रुपये प्रति एचपी प्रति माह की दर से दो माह के लिए धरोहर राशि जमा करवाने पर नियमित कर दिया जाएगा. इससे ट्रांसफॅार्मर जलने की समस्या से छुटकारा मिलने के साथ ही कृषि क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति की गुणवत्ता में भी वृद्धि होगी.
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स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना के तहत दो वर्ष पहले तक कटे हुए कृषि कनेक्शनों को यदि उपभोक्ता भार वृद्धि के साथ जुड़वाना चाहता है तो वह भी इस योजना का लाभ ले सकता है. योजना का लाभ उठाने वाले कृषि उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक होने पर ट्रांसफार्मर क्षमता वृद्धि, नई 11 केवी लाइन और सब-स्टेशन का खर्चा डिस्कॉम द्वारा वहन किया जाएगा.
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स्वैच्छिक भार वृद्धि घोषणा योजना लागू होने के दौरान यदि किसी कृषि उपभोक्ता के बढ़े हुए भार की वीसीआर भरी जा चुकी है तो वह भी इस योजना के प्रावधानों के अनुसार नियमित कर दी जाएगी. यह योजना 31 दिसम्बर, 2022 तक जारी कृषि कनेक्शनों पर लागू होगी. 30 अप्रेल, 2023 के बाद भार सत्यापन के लिए विशेष चेकिंग अभियान चलाया जाएगा और स्वीकृत भार से अधिक भार पाए जाने पर बढ़े हुए भार पर कृषि नीति के अनुसार राशि वसूल की जाएगी.
किसानों को राहत देने के लिए अजमेर डिस्कॉम ने भी इस वित्तीय वर्ष में फरवरी महीने तक 36, 655 कृषि कनेक्शन जारी किए हैं. यह राजस्थान की अन्य दो डिस्कॉम जोधपुर, जयपुर से ज्यादा है. अजमेर विद्युत वितरण निगम ने इस दौरान सर्वाधिक 5,796 कृषि कनेक्शन भीलवाड़ा सर्किल में जारी किए हैं.
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