उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मत्स्य पालन से जुड़े लोगों को तरह-तरह का लाभ समय-समय पर दिया जाता है. ऐसे में मत्स्य पालन व्यवसाय को अब बीमा योजना से लाभवांवित किया जा रहा है. इसके लिए उनसे पंजीकरण मांगे जा रहे हैं. जिससे मछली पालकों को फायदा होगा. इस पूरी पहल से उन्हें दुर्घटना के साथ-साथ किसी अपूर्णनीय क्षति पर लाभ दिया जाएगा और इसके लिए अलग-अलग तहसीलों में अलग-अलग किसानों को चिन्हित किया जा रहा है. इस योजना के तहत मछली पालन क्षेत्र के विकास के लिए ज़रूरी बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जाता है. जिसको लेकर ऑफलाइन आवेदन करना होता है. जिसकी प्रक्रिया अब चल रही है और 25 फरवरी तक ऑफलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि निर्धारित की गई है.
लखनऊ के सहायक निदेशक मत्स्य डॉ महेश चौहान ने बताया कि 'मत्स्य फसल बीमा योजना' के लिए 13 फरवरी से 25 फरवरी, 2025 तक ऑफलाइन आवेदन प्राप्त किए जा रहे है जो किसी भी कार्यालय दिवस पर कार्यालय मत्स्य पालक विकास अभिकरण, लखनऊ कमरा नं एफ-26 प्रथम तल विकास भवन, सर्वोदय नगर, इंदिरा नगर लखनऊ में जमा किए जा सकते है. जिससे किसानों को ज्यादा भटकना न पड़े और उन्हें फायदा हो. उन्होंने बताया कि इस योजनाओं के सम्बन्ध में अधिक जानकारी हेतु जनपदीय कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में जानकारी प्राप्त किया जा सकता है.
वहीं मत्स्य अधिकारी डॉ महेश चौहान ने कहा कि लगातार किसानों से पंजीकरण कराए जा रहे हैं.अलग-अलग स्थान पर कृषक मछली पालन कर रहे हैं. जिससे उन्हें जागरूकता मिल सके. विभाग का एकमात्र उद्देश्य है कि इस बीमा योजना से किसी किसान को नुकसान ना हो, यदि किसी किसान के साथ भविष्य में कोई घटना दुर्घटना होती है, तो उसे तुरंत लाभ दिया जाए.
डॉ चौहान ने बताया कि इस बीमा योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो के साथ अपने व्यवसाय स्थल की फोटो विभाग को उपलब्ध करानी होगी. इसके साथ ही यदि वह ऑनलाइन अपना आवेदन करना चाहते हैं, तो उन्हें यूपी फिस फार्मर ऐप डाउनलोड कर अपना पंजीकरण करना होगा.
इससे पहले मत्स्य विभाग द्वारा 'प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना' के विभिन्न परियोजनाओं के लिए विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन प्राप्त किए जा रहे है. ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने हेतु दिनांक 1 फरवरी से 15 फरवरी, 2025 तक पोर्टल खोला गया है. जिसकी ऑनलाइन वेबसाईट http://fisheries.up.gov.in है.
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