UP News: यूपी विधानसभा सत्र में अब मोबाइल लेकर नहीं जा सकेंगे विधायक, 66 साल बाद हुआ बदलाव, पढे़ं नियम

UP News: यूपी विधानसभा सत्र में अब मोबाइल लेकर नहीं जा सकेंगे विधायक, 66 साल बाद हुआ बदलाव, पढे़ं नियम

इसके अलावा सत्र के दौरान सदन में झंडा और बैनर ले जाने पर भी प्रतिबंध होगा. वहीं योगी सरकार के दौरान नारी शक्ति को प्राथमिकता देने के संकल्प का सदन में भी असर देखने को मिलेगा. सत्र के दौरान महिला सदस्यों को बोलने में खास वरीयता दी जाएगी.

28 नवंबर से शुरू हो रहा है यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र (फाइल फोटो)28 नवंबर से शुरू हो रहा है यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र (फाइल फोटो)
नवीन लाल सूरी
  • Lucknow,
  • Nov 26, 2023,
  • Updated Nov 26, 2023, 9:18 AM IST

UP Assembly Session 2023: उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र आगामी 28 नवंबर से शुरू होने जा रहा है. 66 साल बाद योगी सरकार में विधानसभा सत्र नये नियमों के साथ संचालित होगा. पिछले सत्र में ही बदलावों को अनुमति मिलने के बाद अब इस सत्र से इन्हें लागू कर दिया जाएगा. इसके अंतर्गत अब नेताओं को सदन में मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी. इसके अलावा सत्र के दौरान सदन में झंडा और बैनर ले जाने पर भी प्रतिबंध होगा. वहीं योगी सरकार के दौरान नारी शक्ति को प्राथमिकता देने के संकल्प का सदन में भी असर देखने को मिलेगा. सत्र के दौरान महिला सदस्यों को बोलने में खास वरीयता दी जाएगी.

मंगलवार यानी 28 नवंबर से शुरू होने जा रहे यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन सदन के वर्तमान और भूतपूर्व सदस्यों के निधन पर शोक व्यक्त किया जाएगा. वहीं 29 नवंबर को प्रथम पहर में सदन में औपचारिक कार्य, जिसमें अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि को सदन के पटल पर रखा जाएगा. साथ ही विधेयकों का पुर:स्थापन कार्य होगा. दोपहर 12:30 के बाद वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुपूरक अनुदानों की मांगों का प्रस्तुतिकरण एवं अन्य विधाई कार्य निपटाए जाएंगे. इस सत्र की सबसे खास बात ये रहेगी कि महिला सदस्यों को बोलने में वरीयता दी जाएगी.

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सत्र के तीसरे दिन 30 नवंबर को वित्तीय वर्ष 2023-24 के अनुपूरक अनुदानों पर चर्चा होगी. सदस्यगणों की मांगों पर विचार एवं मतदान होगा. साथ ही विनियोग विधेयक का सदन की अनुज्ञा से पुर:स्थापन का कार्य होगा. इसके अलावा अन्य विधाई कार्य निपटाए जाएंगे. वहीं शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन 1 दिसंबर को विधायी कार्य निपटाए जाएंगे.

वर्चुअल उपस्थिति का प्रावधान

विधानसभा में नेशनल ई-विधान लागू होने के कारण नई नियमावली में सदस्यों की वर्चुअल उपस्थिति का प्रावधान शामिल किया गया है. अब विधायक घर बैठे भी सदन की कार्यवाही से वर्चुअल माध्यम से जुड़ सकेंगे. अब सदस्यों को विधानसभा का सत्र आहूत होने की नोटिस कम से कम सात दिन पहले दी जाएगी. पिछले सत्र तक यह नोटिस 14 दिन पहले दी जाती थी.

 

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