PM Kisan: कृष‍ि योग्य जमीन होने के बावजूद क्यों नहीं म‍िल रहा पीएम क‍िसान योजना का पैसा? 

PM Kisan: कृष‍ि योग्य जमीन होने के बावजूद क्यों नहीं म‍िल रहा पीएम क‍िसान योजना का पैसा? 

PM Kisan 13th installment: क्या पीएम क‍िसान योजना की इस शर्त को नहीं जानते हैं आप? स्कीम की 13वीं क‍िस्त आने से पहले जान‍िए क‍ि अचानक क्यों कम हो गए इतने लाभार्थी. बढ़ते अपात्रों की वजह से सरकार ने सख्त कर दी आवेदकों के वेर‍िफ‍िकेशन की प्रक्रिया. 

पीएम क‍िसान योजना की शर्तों को समझ‍िए. (File Photo). पीएम क‍िसान योजना की शर्तों को समझ‍िए. (File Photo).
ओम प्रकाश
  • New Delhi ,
  • Feb 12, 2023,
  • Updated Feb 12, 2023, 7:00 AM IST

प्रधानमंत्री क‍िसान सम्मान न‍िध‍ि स्कीम (PM-Kisan) के तहत एक झटके में ही करीब पौने तीन करोड़ लाभार्थी कम कर द‍िए गए हैं. ऐसे में बहुत सारे लोगों को यह समझ में ही नहीं आ रहा क‍ि आख‍िर ऐसा क्या हुआ क‍ि उन्हें स्कीम से बाहर कर द‍िया गया. लाभार्थ‍ियों की सबसे ज्यादा कटौती लैंड र‍िकॉर्ड में गड़बड़ी और आयकरदाता होने की वजह से हुई है. कुछ लोगों का कहना है क‍ि उनके नाम पर तो कृष‍ि योग्य जमीन है फ‍िर भी उनका पैसा बंद कर द‍िया गया. दरअसल, पीएम क‍िसान स्कीम की मुख्य शर्त आवेदक के पास कृष‍ि योग्य जमीन होना है, लेक‍िन इस शर्त के अंदर भी एक शर्त है. ज‍िसके बारे में कम ही लोगों को पता है. इसी दूसरी शर्त की वजह से खेती होने के बाद भी आपको योजना से बाहर कर द‍िया गया है. इस कंडीशन को योजना की 13वीं क‍िस्त आने से पहले आप समझ लीज‍िए.  

आवेदक के पास स‍िर्फ जमीन होना ही काफी नहीं है. भूमि स्वामित्व के लिए कट-ऑफ का समय फरवरी, 2019 तय है. यानी ज‍िसके नाम पर फरवरी 2019 या उससे पहले कृष‍ि योग्य जमीन होगी उसी को इस योजना का फायदा म‍िलेगा. हालांक‍ि, क‍िसी क‍िसान की मृत्यु के कारण अगर उसके बेटे या बेटी के नाम विरासत हुई है तो यह कट-ऑफ नहीं लागू होगी. वह कभी भी आवेदन करेगा योजना के ल‍िए पात्र माना जाएगा. लेक‍िन सामान्य स्थ‍ित‍ि में यद‍ि आपके नाम फरवरी 2019 के बाद जमीन हुई है और उसके आधार पर आपने पीएम क‍िसान योजना में आवेदन क‍िया है तो आप कायदे से पात्र नहीं माने जाएंगे.  

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पीएम क‍िसान का पैसा म‍िलने की प्रक्रिया 

  • किसान पोर्टल पर डेटा अपलोड करने से पहले पात्र किसानों की पहचान और वेर‍िफ‍िकेशन क‍िया जाता है. यह काम राज्य सरकारों के ज‍िम्मे है. यानी आवेदक क‍िसान है या नहीं इसकी जानकारी केंद्र के पास राज्य सरकार के जर‍िए जाएगी. 
  • आधार प्रमाणीकरण के साथ पीएम-किसान पोर्टल पर अपलोड किए गए डेटा का वेर‍िफ‍िकेशन क‍िया जाता है. इस योजना में आधार अन‍िवार्य है. 
  • बैंक खाते और सरकारी कर्मचारी, पेंशनभोगी के डेटा का वेर‍िफ‍िकेशन सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) करता है. पेंशन का डेटा पीएम क‍िसान से इंटीग्रेट कर द‍िया गया है.  
  • आयकरदाता की स्थिति का वेर‍िफ‍िकेशन आयकर विभाग करता है. बैंक खाता और आधार आधारित भुगतान के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) वेर‍िफ‍िकेशन करता है. 
  • इसके बाद डायरेक्ट बेन‍िफ‍िट ट्रांसफर मोड के माध्यम से पात्र लाभार्थियों को 2000-2000 रुपये की तीन क‍िस्तों में सालाना 6000 रुपये भेज द‍िया जाता है. 
  • पात्र किसानों को नामांकित किया जा रहा है और राज्यों द्वारा लाभार्थी के डेटा के लगातार सत्यापन के माध्यम से मृतक और अपात्र लाभार्थियों को योजना से हटाया जा रहा है. 

पीएम किसान योजना में कंडीशन अप्लाई

  • केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों को योजना के दायरे से बाहर रखा गया है. भले ही वो खेती करते हों.  
  • आयकर का भुगतान करने वाले किसान प्रधानमंत्री क‍िसान सम्मान न‍िध‍ि स्कीम का लाभ नहीं पाएंगे.  
  • दस हजार रुपये से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को लाभ नहीं मिलेगा.
  • भूतपूर्व या वर्तमान में संवैधानिक पद धारकों को पीएम क‍िसान योजना का फायदा नहीं म‍िलेगा. भले ही वो खेती करते हों.  
  • क‍िसी भी सूरत में डॉक्टरों, इंजीनियरों, सीए, वकील और आर्किटेक्ट को योजना का लाभ नहीं द‍िया जाएगा.  
पीएम क‍िसान: क‍िस राज्य के क‍ितने लाभार्थी हुए बाहर 
राज्य11वीं क‍िस्त 12वीं क‍िस्तकटौती
यूपी24091647179593036132344
हर‍ियाणा1841201 1277620563581
ह‍िमाचल प्रदेश942080551602390478
जम्मू-कश्मीर 1092353 417180675173
झारखंड  2225373 9685881256785
केरल346191119345061527405
महाराष्ट्र10125979 89877881138191
ओड‍िशा 331061820949281215690
पंजाब16963552053081491047
राजस्थान711089154703301640561

Source: Ministry of Agriculture 

अपात्रों से वसूली के ल‍िए क्या कर रही है सरकार? 

केंद्रीय कृष‍ि मंत्रालय की एक र‍िपोर्ट के मुताब‍िक करीब 54 लाख अपात्र किसानों को 4352 करोड़ रुपये ट्रांसफर क‍िए गए हैं. इनसे वसूली की कोश‍िश जारी है. अपात्रों को ट्रांसफर होने वाली रकम लगातार बढ़ने से परेशान सरकार ने अब न‍ियम सख्त कर द‍िए हैं. अपात्र लाभार्थियों को ट्रांसफर की गई रकम की वसूली के लिए आवश्यक प्रक्रिया तैयार कर ली है. अब यह रकम राज्य सरकारों के माध्यम से या सीधे पीएम-किसान पोर्टल के माध्यम से वापस की जा सकती है. राज्य सरकारों के माध्यम से वसूली के लिए आवश्यक एसओपी जारी की गई है. पीएम-किसान पोर्टल के माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से धनराशि वापस करने के लिए उसके 'किसान कॉर्नर' में एक व‍िकल्प द‍िया गया है.

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