नौकरी पेशा को राहत देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में आयकर स्लैब में बदलाव की घोषणा की है. वित्त मंत्री ने आयकर में बड़ी राहत देते हुए 12 लाख रुपये तक सालाना कमाई करने वालों को टैक्स फ्री कर दिया है. यानी उन्हें टैक्स नहीं देना होगा. जबकि, बुजुर्गों के लिए छूट का बड़ा ऐलान करते हुए उनके लिए टैक्स छूट बढ़ाकर 1 लाख तक कर दिया है.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में मिडिल क्लास के लिए बड़ी घोषणा. 12 लाख तक की सालाना आय पर कोई आयकर नहीं देना होगा. इससे पहले 7 लाख रुपये तक सालाना कमाई वालों को टैक्स छूट मिली हुई थी. सरकार ने स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75000 रुपये ही रखा गया है.
वित्तमंत्री ने कहा कि न्यू इनकम टैक्स बिल अगले हफ्ते लाया जाएगा. इन डायरेक्ट टैक्स रिफॉर्म को बाद में बताएंगे. इनकम टैक्स फाइलिंग की सीमा को 2 साल से बढ़ाकर 4 साल कर दिया है. बुजुर्गों के लिए छूट का बड़ा ऐलान किया गया है. बुजुर्गों के लिए टैक्स छूट 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये तक कर दी गई है. चार साल तक अपडेटेड रिटर्न भर पाएंगे बुजुर्ग. 10 लाख टीसीएस की सीमा की गई. टीडीएस लिमिट 6 लाख रुपये की गई है.
टैक्स, इनवेस्टमेंट एक्सपर्ट और बीपीएन फिनकैप (BPN Fincap) के डायरेक्टर एके निगम ने बताया कि सरकार के टैक्स छूट के फैसले से नौकरी पेशा वर्ग को काफी फायदा मिलने वाला है. उन्होंने इसे बड़ा बदलाव बताया है.
8 लाख तक की कमाई वालों को 30 हजार रुपये बचेंगे.
9 लाख तक की कमाई वालों को 40 हजार रुपये बचेंगे.
10 लाख तक की कमाई वालों को 50 हजार रुपये बचेंगे.
11 लाख तक की कमाई वालों को 65 हजार रुपये बचेंगे.
12 लाख तक की कमाई वालों को 80 हजार रुपये बचेंगे.
18 लाख वालों की 70 हजार रुपये की बचत होगी.
25 लाख तक की कमाई करने वालों की 1.10 लाख रुपये की बचत होगी.
0-4 लाख कमाई पर 0 फीसदी टैक्स
4-8 लाख कमाई पर 5 फीसदी टैक्स
8-12 लाख कमाई पर 10 फीसदी टैक्स
12-16 लाख कमाई पर 15 फीसदी टैक्स
16-20 लाख की कमाई पर 20 फीसदी टैक्स
20-24 लाख की कमाई पर 25 फीसदी टैक्स
24 लाख से ज्यादा कमाई पर 30 फीसदी टैक्स
0 से 3 तक लाख तक आमदनी पर कोई टैक्स नहीं
3 से 7 लाख तक आय पर 5% आयकर
7 से 10 लाख तक आय पर 10% आयकर
10 लाख से 12 लाख तक आय पर 15% आयकर
12 लाख से 15 लाख तक आय पर 20% आयकर
15 लाख से ज्यादा की आय पर 30% आयकर
0 से तीन लाख पर 0 फीसदी
3 से 6 लाख तक आय पर 5 फीसदी
6 से 9 लाख तक आय पर 10 फीसदी
9 से 12 लाख तक आय पर 15 फीसदी
12 से 15 लाख तक आय पर 20 फीसदी
15 लाख से ज्यादा आय पर 30 फीसदी (अब ये टैक्स स्लैब खत्म कर दी गई है.)
2.5 लाख तक आय पर- 0% आयकर
2.5 लाख से 5 लाख तक की आय पर - 5% आयकर
5 लाख से 10 लाख तक की आय - 20% आयकर
10 लाख से ऊपर कमाई पर- 30% आयकर