हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में किसानों से 15 जुलाई तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तरह खरीफ फसलों की बीमा करने को कहा गया है. इसके लिए जिला प्रशासन ने किसानों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ में बोई जाने वाली मक्का और धान की फसलों का बीमा कराने को कहा है. हमीरपुर के कृषि विभाग के उपनिदेशक शशि पाल अत्री ने बताया कि इन फसलों के बीमा की अंतिम तिथि 15 जुलाई तय की गई है. यहां जारी एक बयान में कहा गया है कि यह बीमा सूखा, बाढ़, जलभराव, ओलावृष्टि और अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए दिया जाता है.
हमीरपुर जिले में इस योजना के तहत चालू खरीफ सीजन में मक्का और धान की फसलों का बीमा किया जा रहा है और जिले के सभी उपमंडलों को मक्का की फसल के लिए अधिसूचित किया गया है. उपनिदेशक शशि पाल ने कहा कि हमीरपुर, नादौन और भोरंज उपमंडलों को धान की फसल बीमा के लिए अधिसूचित किया गया है. उन्होंने बताया कि अधिसूचित क्षेत्रों में मक्का और धान की फसल उगाने वाले बटाईदार और काश्तकार सहित सभी किसान बीमा करवा सकते हैं. साथ ही इस योजना से संबंधित अधिसूचना विभाग की वेबसाइट hpagriculture.com पर भी उपलब्ध है.
किसान अपनी फसल का बीमा, बीमा कंपनी या नजदीकी लोक मित्र केंद्र, बैंक या ऑनलाइन अपने फोटो पहचान पत्र, आधार कार्ड और जमीन के कागजात के साथ करवा सकते हैं. योजना से संबंधित किसी भी प्रकार के परामर्श के लिए विभाग के अधिकारियों से संपर्क किया जा सकता है. मक्का और धान की फसल के बीमा के लिए 1200 रुपये प्रति हेक्टेयर (48 रुपये प्रति कनाल) प्रीमियम निर्धारित किया गया है. इसकी बीमित राशि 60 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर होगी. उन्होंने बताया कि जिन किसानों ने बैंक या अन्य वित्तीय संस्थाओं से लोन लिया है, उनका बीमा स्वतः ही वित्तीय संस्थाओं द्वारा कर दिया जाएगा.
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) देश के किसानों को काफी राहत पहुंचाने का काम करती है. इस योजना के जरिए किसानों को उनके फसलों को हुए नुकसान के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है. इससे किसान आर्थिक नुकसान से बच जाते हैं. योजना के तहत कई बीमा कंपनियां हैं जो राज्य सरकार के साथ मिलकर किसानों को फसलों का बीमा करती हैं. इसके लिए प्रीमियम का एक हिस्सा किसान द्वारा दिया जाता है और बाकी का भुगतान सरकार की तरफ से किया जाता है.