बिहार सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में छोटी नर्सरी की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए एक खास योजना शुरू की गई है. इसका उद्देश्य राज्य में पौध उत्पादन को बढ़ावा देना और किसानों को आत्मनिर्भर बनाना है. इस योजना के अंतर्गत पात्र व्यक्तियों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है. इस योजना के अंतर्गत ₹20 लाख प्रति हेक्टेयर की लागत मान्य है. सरकार इसके 50% यानी ₹10 लाख प्रति हेक्टेयर की सब्सिडी देती है. यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से लाभार्थी के खाते में भेजी जाती है.
इस योजना का लाभ वही व्यक्ति ले सकता है जो DBT पोर्टल पर पंजीकृत हो. इसके अलावा, उसे निर्धारित प्रारूप में एक विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करनी होगी और सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ जिला उद्यान पदाधिकारी को जमा करनी होगी.
छोटी नर्सरी की स्थापना के लिए जरूरी मॉडल प्रोजेक्ट बिहार उद्यान निदेशालय की वेबसाइट [http://horticulture.bihar.gov.in](http://horticulture.bihar.gov.in) से डाउनलोड किया जा सकता है. इसमें सभी आवश्यक विवरण और दिशा-निर्देश दिए गए हैं, जिनके अनुसार प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होती है.
बिहार सरकार की यह योजना उन लोगों के लिए बहुत ही लाभकारी है जो खेती से जुड़े हैं या पौध उत्पादन के क्षेत्र में अपना व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं. छोटी नर्सरी की स्थापना के लिए यह आर्थिक सहायता आपके सपनों को साकार कर सकती है. अगर आप भी इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आज ही आवेदन करें और एक नई शुरुआत करें.