UP Scheme: उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों के हित में एक बड़ी योजना की शुरुआत की है. खेत तालाब योजना 2025 (Farm Pond Scheme Subsidy 2025) के तहत अब किसान अपने खेतों में तालाब बनवाकर जल संरक्षण को बढ़ावा दे सकते हैं. इसके साथ ही यह योजना सिंचाई की बेहतर सुविधा देने में भी मददगार साबित होगी. इस योजना के अंतर्गत किसानों को 50 प्रतिशत तक या अधिकतम 52,500 रुपये की सब्सिडी दी जा रही है.
खेत तालाब योजना का मुख्य उद्देश्य वर्षा जल का संचयन करना है ताकि खेती के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो सके. इसके जरिए सरकार भूजल स्तर में सुधार और किसानों की सिंचाई लागत को कम करना चाहती है. यह योजना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (RKVY) के ‘ड्रॉप मोर क्रॉप’ घटक के अंतर्गत 'अदर इंटरवेंशन' के तहत चलाई जा रही है. 2017-18 से लेकर अब तक प्रदेश में 37,403 खेत तालाबों का निर्माण किया जा चुका है, जिससे हजारों किसानों को लाभ हुआ है.
योजना के तहत किसानों को अपने खेत में 20 मीटर लंबा, 20 मीटर चौड़ा और 3 मीटर गहरा तालाब बनवाना होगा. इस तालाब के निर्माण की अनुमानित लागत लगभग 1,05,000 रुपये निर्धारित की गई है. सरकार इस लागत पर 50% या अधिकतम 52,500 रुपये तक की सब्सिडी किसानों को प्रदान करेगी. इतना ही नहीं, यदि किसान तालाब पर पंप सेट लगवाते हैं, तो उसके लिए भी 50% या अधिकतम 15,000 रुपये की अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी. यह मदद किसानों की सिंचाई व्यवस्था को मजबूत करने में कारगर होगी.
इस योजना का लाभ वही किसान उठा सकते हैं, जिन्होंने पिछले सात वर्षों में कृषि विभाग या उद्यान विभाग के माध्यम से सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली (Micro Irrigation System) स्थापित की हो और वह प्रणाली वर्तमान में कार्यशील हो. ऐसे किसान जो यह सुविधा पहले से नहीं रखते, उन्हें इस योजना का लाभ लेने के लिए उद्यान विभाग के साथ त्रिपक्षीय अनुबंध करना अनिवार्य होगा.
खेत तालाब योजना 2025 का लाभ उठाने के लिए किसानों को उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की आधिकारिक वेबसाइट [agriculture.up.gov.in](http://agriculture.up.gov.in) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन करना होगा. आवेदन प्रक्रिया ‘पहले आओ, पहले पाओ’ के सिद्धांत पर आधारित है. आवेदन करते समय किसानों को खेत की खतौनी, खसरा, एक निर्धारित घोषणा पत्र और 1,000 रुपये की टोकन मनी ऑनलाइन जमा करनी होगी. टोकन बुकिंग की जानकारी पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से भेजी जाएगी. यदि निर्धारित समय सीमा में सभी दस्तावेज अपलोड नहीं किए जाते हैं, तो बुकिंग रद्द मानी जाएगी और टोकन मनी जब्त कर ली जाएगी.
जो किसान खेत तालाब योजना के अंतर्गत तालाब का निर्माण कर चुके हैं, और जिनके पास पहले से सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली मौजूद है, वे पंप सेट सब्सिडी के लिए अलग से आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए पात्रता यही रहेगी कि तालाब निर्माण पूरा हो चुका हो और माइक्रो इरिगेशन सिस्टम पहले से स्थापित हो.
सरकार किसानों को अनुदान की राशि DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में भेजेगी. यह भुगतान दो किस्तों में किया जाएगा. योजना के लिए आवेदन 3 जून 2025 से शुरू हो चुके हैं, इसलिए जो किसान योजना का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें जल्द से जल्द आवेदन कर लेना चाहिए.
खेत में तालाब बनाने से बारिश का पानी संरक्षित किया जा सकता है, जिससे सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता बनी रहती है. इससे भूजल स्तर में सुधार होता है और फसल की सिंचाई लागत भी कम होती है. इसके अलावा फसल की गुणवत्ता और उत्पादन में भी सुधार आता है. यह योजना किसानों की खेती को अधिक लाभकारी और टिकाऊ बनाने की दिशा में एक अहम कदम है.
इस योजना से जुड़ी अधिक जानकारी पाने के लिए किसान उत्तर प्रदेश कृषि विभाग की वेबसाइट [agriculture.up.gov.in](http://agriculture.up.gov.in) पर विजिट कर सकते हैं. इसके अतिरिक्त, अपने जिले के कृषि अधिकारी से भी संपर्क करके योजना की पूरी जानकारी और आवेदन प्रक्रिया को समझ सकते हैं.
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