बागवानी करने पर किसानों को 37000 रुपये दे रही है बिहार सरकार, ऐसे उठाएं योजना का लाभ

बागवानी करने पर किसानों को 37000 रुपये दे रही है बिहार सरकार, ऐसे उठाएं योजना का लाभ

बिहार की राजधानी पटना, गया भागलपुर और मुजफ्फरपुर के रहने वाले लोगों को छत पर बागवानी करने पर बागवानी योजना के तहत 300 वर्ग फीट में पौधे लगाने पर 50,000 इकाई लागत का 75 प्रतिशत यानी 37,500 रुपये सब्सिडी दी जा रही है. आम लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.

बागवानी करने पर किसानों को 37000 रुपये दे रही है बिहार सरकारबागवानी करने पर किसानों को 37000 रुपये दे रही है बिहार सरकार
संदीप कुमार
  • Noida,
  • Jan 10, 2024,
  • Updated Jan 10, 2024, 6:16 PM IST

देश में तेजी से बढ़ रहे शहरीकरण और खेती योग्य भूमि की कमी की वजह से शहरों के लोगों को गांव की ताजी सब्जियों के ताजे स्वाद से वंचित होना पड़ रहा है. ऐसे में शहरों में रहने वाले लोग अब अपनी छतों पर ही गार्डनिंग करने लगे हैं, जिससे लोगों को ताजी सब्जी और फल खाने को मिल रहा है. अगर आपको भी गार्डनिंग में रुची है, साथ ही आपकी छत खाली है और आप बिहार की राजधानी पटना, गया भागलपुर और मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं तो आपके लिए बिहार सरकार ने एक खास तरह की योजना चलाई है. इसका नाम छत पर बागवानी योजना है.

इस योजना के तहत सरकार छत पर जैविक फल और सब्जी उगाने वाले को सब्सिडी की सुविधा मुहैया करवा रही है. पूरी खबर जानने और इस योजना का लाभ उठाने के लिए नीचे दी गई डिटेल को पढ़ें.

किसानों को कितनी मिलेगी सब्सिडी

बिहार की राजधानी पटना, गया भागलपुर और मुजफ्फरपुर के रहने वाले लोगों को छत पर बागवानी करने पर बागवानी योजना के तहत 300 वर्ग फीट में पौधे लगाने पर 50,000 इकाई लागत का 75 प्रतिशत यानी 37,500 रुपये सब्सिडी दी जा रही है. इसके अलावा सरकार गमले के लिए भी सब्सिडी दे रही है. इसमें आपको इकाई लागत का 10000 रुपये का 75 फीसदी यानी 7500 रुपये सब्सिडी दी जा रहा है.

किन यंत्रों के लिए मिलती है सब्सिडी

पोर्टेबल फार्मिंग सिस्टम, जैविक गार्डनिंग किट, फ्रूट बैग, राउंड स्पिनच ग्रोइंग बैग, फल के पौधे, सैंपलिंग ट्रे, खुरपी और ड्रिप सिस्टम के लिए ये सब्सिडी दी जाती है. इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी के मकान की छत पर 300 वर्ग फुट का खुला स्थान होना चाहिए. तब ही वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं.

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छत पर किन पौधों को उगाना है

छत पर उगाने वाले पौधों में अगर सब्जी की बात करें तो उसमें, बैंगन, मिर्च, गोभी, गाजर, मूली, भिंडी, पत्तेदार सब्जी और कद्दू आदि शामिल हैं. इसके अलावा फल में, अमरूद, नींबू, पपीता, आम, अनार और अंजीर शामिल हैं, तो वहीं औषधीय पौधे में, घृतकुमारी, करी पत्ता, वसाका, लेमन ग्रास और अश्वगंधा शामिल हैं.

किसान कैसे कर सकते हैं आवेदन

  • किसानों को सबसे पहले बागवानी विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा.
  • इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा.
  • होम पेज पर आपको उद्यान निदेशालय के अंतर्गत संचालित योजनाओं का लाभ लेने के लिए Online Portal के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
  • क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा.
  • वहां पर आपको फसल छत पर बागवानी योजना के लिए आवेदन का ऑप्शन आएगा जिस पर आपको क्लिक करना होगा.
  • इसके बाद आपके सामने नए पेज पर कुछ नियम और शर्तें आएंगी.
  • आपको इन नियम और शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़कर जानकारी से सहमत वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
  • ऐसा करते ही आपके सामने आवेदन फॉर्म खुल जाएगा.
  • अब आपको आवेदन फॉर्म में मांगी गई सभी आवश्यक जानकारी को ध्यानपूर्वक भरना होगा.
  • सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको मांगे गए आवश्यक दस्तावेजों को भी अपलोड करना होगा.
  • अंत में आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा.
  • इस प्रकार आपका सफलतापूर्वक इस योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा.

लाभ के लिए यहां करें संपर्क

इस योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थियों को बिहार कृषि विभाग की आधिकारीक वेबसाइट horticulture.bihar.gov.in पर जाकर आवेदन करना होगा. तो वहीं ऑनलाइन आवेदन करने के लिए इसके लिंक पर जाकर आवेदन कर लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं. वहीं इससे जुड़ी विशेष जानकारी के लिए लाभार्थी इससे संबंधित जिला सहायक निदेशक उद्यान से संपर्क कर सकते हैं.

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