कृषि मशीन की खरीद पर 1 लाख रुपये सब्सिडी दे रही सरकार, इन 6 यंत्रों पर उठा सकते हैं लाभ

कृषि मशीन की खरीद पर 1 लाख रुपये सब्सिडी दे रही सरकार, इन 6 यंत्रों पर उठा सकते हैं लाभ

राजस्‍थान सरकार भी सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन (SMAM) योजना चला रही है, जिसमें किसानों को कुछ कृषि मशीनों की खरीद पर श्रेणी के आधार पर अध‍िकतम 40 से 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है. जानिए इस योजना का लाभ कौन ले सकता है.

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क‍िसान तक
  • Noida,
  • Dec 26, 2024,
  • Updated Dec 26, 2024, 5:52 PM IST

परंपरागत तरीकों से की जाने वाली खेती में अत्‍यधिक श्रम और समय लगता है. यही वजह है कि‍ तकनीक और मशीनों के आने से किसानों का श्रम और समय दोनों बचने लगा है. सरकारें भी किसानों को खेती में नई तकनीकों के इस्‍तेमाल काे बढ़ावा देने के लि‍ए‍ प्रोत्‍साहि‍त कर रही हैं. इसी क्रम में राजस्‍थान सरकार भी सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन (SMAM) योजना चला रही है, जिसमें किसानों को कुछ कृषि मशीनों की खरीद पर श्रेणी के आधार पर अध‍िकतम 40 से 50 प्रतिशत सब्सिडी दी जा रही है. इसमें एक मशीन पर 1 लाख रुपये तक सब्सिडी दी जारी है. जानिए किन कृषि मशीनों पर मिलेगी सब्सिडी...

क्र. सं.यंत्रीकरण (ट्रेक्टर /पावर ऑपरेटेड  यंत्र)SC/ST/लघु/सीमान्त और महिला किसानअन्य श्रेणी के किसान
1सीड ड्रिल/सीड कम फर्टीलाइजर ड्रिलकीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 15,000-28,000 रुपयेकीमत का 40 प्रतिशत या अधिकतम 12,000-22,400 रुपये
2डिस्क प्लाऊ/ डिस्क हैरोकीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 20,000-50,000 रुपयेकीमत का 40 प्रतिशत या अधिकतम 16,000-40,000 रुपये
3रोटावेटर कीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 42,000-50,400 रुपयेकीमत का 40 प्रतिशत या अधिकतम 34,000-40,300 रुपये
4मल्टी क्रॉप  थ्रेसरकीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 30,000-1,00,000 रुपयेकीमत का 40 प्रतिशत या अधिकतम 25,000-80,000 रु. जो भी कम हो 
5रिज फरो प्लांटर/ मल्टी क्रॉप  प्लांटर/ ट्रैक्टर ऑपरेटेड  रिपरकीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 30,000-75,000 रुपयेकीमत का 40 प्रतिशत या अधिकतम 24,000-60,000 रु. जो भी कम हो
6चिजल प्लाऊकीमत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 10,000-20,000 रुपयेकीमत का 40 प्रतिशत या अधिकतम 8,000-16,000 रुपये

योजना के तहत ये सभी कृषि उपकरण 20 बी.एच.पी. से कम की क्षमता से 35 बी.एच.पी. से अधिक की क्षमता तक के होंगे और सब्सिडी के रूप में ऊपर निर्धारित राश‍ि और अध‍िकतम 40 या 50 प्रतिशत में जो भी सबसे कम होगी, उस के आधार पर तय होगी. उदहारण के तौर पर अगर चिजल प्लाऊ पर कीमत की 50 प्रतिशत सब्सिडी 5000 रुपये होती है और योजना में अध‍िकतम राश‍ि 10000 तय है तो आपको 5000 रुपये सब्सिडी दी जाएगी. यह नियम सभी श्रेणियों के किसानों पर लागू होगा.

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क्‍या है पात्रता और चयन के नियम

आवेदक करने के लिए किसान की खुद के नाम से  खेती की जमीन होनी चाहि‍ए या अविभाजित परिवार होने की स्थिति में राजस्व रिकॉर्ड में आवेदनकर्ता का नाम होना अनिवार्य है.

एक किसान को किसी भी योजना में एक प्रकार की कृषि मशीन पर तीन साल की काल अवधि में सिर्फ एक बार ही सब्सिडी दी जाएगी. वहीं, एक किसान को एक वित्तीय वर्ष में सिर्फ एक ही मशीन पर सब्सिडी मिलेगी.

ट्रैक्‍टर से चलने वाली कृषि मशीन की सब्सिडी लेने के लिए ट्रैक्‍टर का रजिस्‍ट्रेशन आवेदक के नाम पर होना जरूरी है.

ऐसे करें आवेदन

ऊपर दी गई पात्रता और नियमों में फिट आने पर इच्‍छुक किसान खुद से या नजदीकी ई-मित्र केन्द्र पर जनाधार नम्‍बर के माध्‍यम से आवेदन कर स‍कते हैं. ऑनलाइन आवेदन पूरा होने पर इसकी रसीद तुरंत मिल जाएगी. आवेदन के लिए ये दस्‍तावेज हैं जरूरी

  1. जनाधार कार्ड
  2. जमाबंदी की नकल
  3. लघु सीमान्त किसान का प्रमाण पत्र  
  4. ट्रैक्टर का पंजीयन प्रमाण पत्र (आर.सी.) की कॉपी

आवेदन करने वाले किसानों को विभाग ने सलाह दी है कि कृषि मशीनों की खरीदी कृषि कार्यालय की प्रशासनिक मंजूरी मिलने के बाद ही करें. मंजूरी की जानकारी मोबाइल पर मैसेज या क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक से हासिल की जा सकेगी. सब्सिडी के लिए किसानों को राजकिसान साथी पोर्टल पर जारी सूची में राज्य के किसी भी जिले में रजिस्‍टर्ड निर्माता या विक्रेता से कृषि यंत्र खरीदने पर सब्सिडी मिलेगी.

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