बिहार सरकार आहर की मरम्मती के लिए किसानों को सब्सिडी दे रही है. आहर यानी सिंचाई के लिए नहर जैसा बनाया गया सिस्टम जिससे खेतों तक पानी पहुंचाया जाता है. यह सिंचाई का एक सुलभ साधन होता है जिसमें नदियों या बड़ी नहरों से पानी जाता है. फिर उसी आहर से सिंचाई का पानी खेतों तक पहुंचता है. इस आहर की मरम्मती के लिए बिहार सरकार ने योजना शुरू की है. इसका लाभ लेने के लिए किसानों को आवेदन करना होगा. आवेदन करने की प्रक्रिया 25 जनवरी से शुरू है जो 10 फरवरी, 2025 तक चलेगी.
इस योजना को दक्षिण बिहार के 14 जिलों में शुरू किया गया है जिनमें अरवल, औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, भोजपुर, बक्सर, जहानाबाद, कैमूर, लखीसराय, नालंदा, नवादा, पटना, रोहतास और शेखपुरा के नाम हैं. इस योजना के तहत अरवल में 20, औरंगाबाद में 200, बांका में 50, भागलपुर में 40, भोजपुर में 20, बक्सर में 6, जहानाबाद में 80, कैमूर में 50, लखीसराय में 30, नालंदा में 90, नवादा में 210, पटना में 170, रोहतास में 50 और शेखपुरा में 44 आहरों की मरम्मती की जाएगी. इस तरह कुल 1060 आहरों की मरम्मत का काम होगा.
इस योजना का नाम आहर जीर्णोद्धार योजना है जिसमें आवेदन करने का काम 25 जनवरी से शुरू हो चुका है. आवेदन की अंतिम तारीख 10 फरवरी है. किसानों को इस तारीख तक जरूर ऑनलाइन अप्लाई कर देना है. उसके बाद कृषि विभाग किसानों की पात्रता का वेरिफिकेशन करेगा. किसान इस योजना के तहत पात्र पाए जाएंगे तो उन्हें सब्सिडी के लिए चुना जाएगा. चयनित किसान को एसएमएस के जरिये इसकी जानकारी दी जाएगी.