Edible Oil Packaging News: अब स्टैंडर्ड पैक साइज में होगी तेलों की पैकिंग! IVPA ने दी ये बड़ी जानकारी

Edible Oil Packaging News: अब स्टैंडर्ड पैक साइज में होगी तेलों की पैकिंग! IVPA ने दी ये बड़ी जानकारी

इंडियन वेजिटेबल्‍स ऑयल प्रॉड्यूसर्स एसोसिएशन (आईवीपीए) ने कहा है कि सरकार स्टैन्डर्डाइज्‍ड खाद्य तेल पैकेजिंग (Edible Oil Packaging News) को फिर से लागू करने पर विचार करेगी. आईवीपीए (IVPA) की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि कानूनी माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) संशोधन नियम, 2021 में इकाई बिक्री मूल्य की घोषणा जरूरी कर दी गई है.  इसके बाद एक संशोधन के जरिये से कानूनी माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2022 ने अनुसूची II को हटा दिया, जिसमें वस्तुओं को खास मात्रा में पैक करना अनिवार्य था.

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क‍िसान तक
  • New Delhi,
  • May 21, 2025,
  • Updated May 21, 2025, 1:03 PM IST

Edible Oil Packaging News: इंडियन वेजिटेबल्‍स ऑयल प्रॉड्यूसर्स एसोसिएशन (आईवीपीए) ने कहा है कि सरकार स्टैन्डर्डाइज्‍ड खाद्य तेल पैकेजिंग को फिर से लागू करने पर विचार करेगी. आईवीपीए ने बाकी खाद्य तेल उद्योग संघों, इंडस्‍ट्री बॉडीज, कन्‍जयूमर फोरम, फूड प्रोसेसिंग एसोसिएशंस के साथ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कानूनी मेट्रोलॉजी कंट्रोलर्स के साथ मिलकर वर्चुअल कॉल की थी. इस कॉल के दौरान खाद्य तेलों के लिए स्टैन्डर्डाइज्‍ड पैक आकार को बहाल करने के मुद्दे पर केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के ज्‍वॉइन्‍ट सेक्रेटरी से मीटिंग की गई है. 

बाजार में आ सकेगी स्थिरता 

आईवीपीए की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि कानूनी माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) संशोधन नियम, 2021 में इकाई बिक्री मूल्य की घोषणा जरूरी कर दी गई है.  इसके बाद एक संशोधन के जरिये से कानूनी माप विज्ञान (पैकेज्ड कमोडिटीज) नियम, 2022 ने अनुसूची II को हटा दिया, जिसमें वस्तुओं को खास मात्रा में पैक करना अनिवार्य था. इस तरह से बाजार में गैर-स्टैन्डर्डाइज्‍ड पैकेजिंग हावी हो गई. इसका मकसद उत्पादकों को अपनी इच्छानुसार पैकिंग करने की मंजूरी देना था. उम्मीद की गई थी कि जल्द ही बाजार में स्थिरता आएगी और उपभोक्ताओं को यूनिट बिक्री मूल्य के बारे में जानकारी होगी. इससे गैर-मानक पैक की पेशकशों का ध्यान रखा जाएगा. 

सरकार ने दिया एसोसिएशन को भरोसा 

आईवीपीए के अनुसार खाद्य तेल क्षेत्र के सभी हितधारकों का मानना ​है कि अनुसूची II को फिर से लागू करना पारदर्शिता सुनिश्चित करने, बाजार में सामान्य स्थिति बहाल करने और उपभोक्ता हितों की रक्षा करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा. एसोसिएशन ने कहा है कि सरकार ने हितधारकों को भरोसा दिया है कि वह इस मुद्दे पर गौर करेगी जिसके कारण उपभोक्ताओं के लिए भ्रम और भ्रामक मूल्य धारणा पैदा हुई है. सभी संबंधित हितधारकों को इस संबंध में अंतिम सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है. 

क्‍यों जरूरी है स्टैन्डर्डाइज्‍ड पैकेजिंग 

आईवीपीए की मानें तो स्टैन्डर्डाइज्‍ड पैकेजिंग सुनिश्चित करती है कि मूल्य तुलना सरल, पारदर्शी और निष्पक्ष हो. साथ ही यह उपभोक्ताओं और उत्पादकों दोनों के लिए समान अवसर प्रदान करता है, जिससे विश्वास और लंबे समय तक ब्रांड मूल्य को बढ़ावा मिलता है. आपको बता दें कि पिछले महीने आईवीपीए ने मंत्रालय को भेजी गई अपनी सिफारिश में अनुरोध किया था कि स्‍टैंडर्ड पैक साइज  (5 किग्रा, 2 किग्रा, 1 किग्रा, 500 ग्राम, 200 ग्राम या किसी और छोटे आकार के पैक) को बहाल करना उपभोक्ता तंत्र को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा. साथ ही यह पारदर्शिता, निष्पक्ष व्यापार परंपराओं और उपभोक्ता को सशक्ति बनाने के सरकार के लक्ष्यों को भी पूरा कर सकेगा. 

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